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एटीएम - कार्ड प्रेजेंट (सीपी) लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपाय

आरबीआई/2015-2016/413
डीपीएसएस सीओ पीडी सं./2895/02.10.002/2015-2016

26 मई 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक /
राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर /
कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर / व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों सहित

महोदय/महोदया,

एटीएम - कार्ड प्रेजेंट (सीपी) लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपाय

कृपया हमारे दिनांक 07 मई 2015 के परिपत्र आरबीआई/2014-15/589 डीपीएसएस (सीओ)पीडी.सं.2112/02.14.003/2014-2015 और दिनांक 27 अगस्त 2015 के आरबीआई/2015-16/163 डीपीएसएस सीओ.पीडी.सं.448/02.14.003/2015-16 का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्डों को परिवर्तित कर के ईएमवी चिप और पिन आधारित कार्डों को जारी करने की समय सीमा के संबंध में सूचित किया गया था।

2. देश में पीओएस टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को ईएमवी चिप और पिन वाले कार्डों को स्वीकार और प्रोसेस करने हेतु सक्षम किया गया है, किन्तु समग्र रूप में एटीएम के बुनियादी ढांचे द्वारा कार्ड लेनदेनों को मैगनेटिक स्ट्रिप के आधार पर ही प्रोसेस करना जारी है। परिणामस्वरूप, कार्डों के ईएमवी चिप और पिन आधारित होने के बावजूद एटीएम कार्ड लेनदेनों की स्किमिंग,क्लोनिंग इत्यादि संबंधी धोखाधड़ी की चपेट आने की संभावना रहती है। अत: यह आवश्यक हो गया है कि, एटीएम में भी ईएमवी चिप और पिन कार्ड स्वीकृति और प्रोसेसिंग को अधिदेशित किया जाए। एटीएम पर ईएमवी चिप और पिन कार्ड की संपर्क चिप प्रोसेसिंग न केवल एटीएम पर किए गए लेनदेनों की सुरक्षा में वृद्धि करेगी बल्कि, यह प्रस्तावित "ईएमवी लाएबिलिटी शिफ्ट", जब कभी भी यह प्रभावी होगा, के संबंध में बैंकों को तैयार भी करेगी।

3. अत: भारत में बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों को यह सूचित किया जाता है कि, वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा स्थापित / परिचालित मौजूदा सभी एटीएम दिनांक 30 सितंबर 2017 तक ईएमवी चिप और पिन कार्ड की प्रोसेसिंग करने में सक्षम हों। सभी नए एटीएम आरंभ से ही अनिवार्य रूप से ईएमवी चिप और पिन कार्ड की प्रोसेसिंग करने में सक्षम होने चाहिए। अपने एटीएम लेनदेनों की स्विचिंग, समाशोधन और निपटान के प्रयोजनार्थ बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से किसी भी प्राधिकृत एटीएम / कार्ड नेटवर्क प्रदाता के साथ जुड़ सकते हैं।

4. इसके अलावा, कार्ड भुगतान ईकोसिस्टम में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बैंक अपने माइक्रो एटीएम, जिन्हें कार्ड आधारित भुगतानों के निपटान हेतु समर्थित किया गया है, में भी उपर्युक्त अपेक्षाओं को लागू करें।

5. तिमाही की समाप्ती पर महीने की पंद्रह तारीख तक जून / सितम्बर / दिसम्बर / मार्च को समाप्त तिमाही के लिए संलग्न प्रारूप में तिमाही प्रगति रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को भेजी जाए।

6. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीया

(नंदा एस दवे)
मुख्य महाप्रबंधक


एटीएम पर ईएमवी चिप और पिन प्रोसेसिंग संबंधी रिपोर्ट

बैंक / डबल्यूएलए का नाम: ...............................................................।

को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट: ............................................................

बैंक द्वारा स्थापित कुल एटीएम की संख्या तिमाही के दौरान ईएमवी चिप और पिन प्रसंस्करण के लिए सक्षम बनाए गए एटीएम तिमाही के अंत में ईएमवी चिप और पिन प्रोसेसिंग के लिए सक्षम बनाए गए एटीएम की कुल संख्या
     
     

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