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भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

भा.रि.बैं/2019-20/90
आंऋप्रवि/1184/8.02.032/2019-20

04 नवम्बर, 2019

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी

महोदया/महोदय,

भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

भारत सरकार ने निम्‍नलिखित सूचना के अनुसार 16,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए पाँच दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (र्निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि
()
अधिसूचना – भारत सरकार नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख
1. सरकारी स्टॉक 6.17% 2021 2,000 4(6)-डबल्यू&एम/2019
दिनांक – 04 नवम्बर, 2019
08 नवम्बर, 2019
(शुक्रवार)
11 नवम्बर, 2019
(सोमवार)
2. सरकारी स्टॉक 7.27% 2026 2,000
3. सरकारी स्टॉक 6.45% 2029 7,000
4. सरकारी स्टॉक 7.62% 2039 1,000
5. सरकारी स्टॉक 7.63% 2059 4,000
  कुल 16,000      

16000 करोड़ रुपए की कुल अधिसूचित राशि की सीमा के अधीन रहते हुए, भारत सरकार को उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक प्रतिभूति के लिए 1000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त राशि रखने का विकल्प होगा।

प्रतिभूतियों के लिए नीलामी नई सरकारी स्‍टॉक मूल्य आधारित होगी और एकाधिक मूल्‍य पद्धति का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में नीलामी आयोजित की जाएगी। भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ़.सं.4(2)-डबल्यू&एम/2018 के साथ पठित संलग्न अधिसूचना में नीलामी के संदर्भ में मुख्य बातें तथा स्टॉक जारी करने के संदर्भ में नियम एवं शर्तें दी गई है।

2. हम आपका ध्यान निम्न की ओर आकर्षित करते हैं :

(i) स्टॉक 10,000 की न्यूनतम राशि हेतु तथा उसके उपरांत 10,000 (नाममात्र) के बहुविध मूल्य (मल्टिपल्स) में जारी किया जाएगा।

(ii) स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतियोगी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित की जाएगी। प्रत्येक बैंक या प्राथमिक व्यापारी अपने संघटकों से प्राप्त पुख्ता आदेशों के आधार पर अपने सभी संघटकों की ओर से एक समेकित गैर प्रतियोगी बोली भारतीय रिज़र्व बैंक को कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में प्रस्तुत करेगी। बैंक या प्राथमिक व्यापारी को गैर प्रतियोगी हिस्से के अंतर्गत आबंटन प्रतियोगी बोली के आधार पर नीलामी से उत्पन्न यील्ड/ मूल्य के भारित औसत दर पर होगी।

(iii) नीलामी के लिए प्रतियोगी और गैर-प्रतियोगी दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर 08 नवम्बर, 2019 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। असाधारण परिस्थितियों को छोडकर किसी भी हालात में बोलियों को भौतिक रूप से स्वीकारा नहीं जाएगा। गैर-प्रतियोगी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से मध्‍याह्न 12.00 बजे के बीच तथा प्रतियोगी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से मध्‍याह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्‍तुत की जानी चाहिए।

(iv) केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियां आरबीआई वेबसाइट से प्राप्त निर्धारित फॉर्म (/en/web/rbi/forms) में, नीलामी समय समाप्त होने से पहले, लोक ऋण कार्यालय (ईमेल; फोन नंबर: 022-22632527, 022-22701299) को भेजी जानी चाहिए । तकनीकी कठिनाइयों की परिस्थिति में कोर बैंकिंग संचालन टीम से संपर्क किया जाना चाहिए (ईमेल; फोन नंबर: 022-27595414, 022-27595666)। नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए आईडीएमडी, नीलामी टीम, से संपर्क किया जा सकता है (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125)।

(v) एक निवेशक एक से अधिक प्रतियोगी बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत कर सकता है। फिर भी एक व्यक्ति द्वारा नीलामी में प्रस्तुत बोली का संकलित राशि नीलामी हेतु अधिसूचित राशि से अधिक न हो।

(vi) प्राप्त बोलियों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक नीलामी के दौरान सरकारी स्टॉक की खरीदी के लिए स्वीकार करने योग्य न्यूनतम टेंडर मूल्य निर्धारित करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य के नीचे कोट किए बोली को अस्वीकृत किया जाएगा। बिना किसी कारण दिए किसी बोली या सभी बोलियों को पूर्णत: या अंशत: स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

(vii) नीलामी के परिणाम की घोषणा 08 नवम्बर, 2019 (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 11 नवम्बर, 2019 (सोमवार) को किया जाएगा।

(viii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता अनुरक्षित करने वाले पार्टियों के लिए एसजीएल खाते में क्रेडिट करते हुए या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में सरकारी स्टॉक जारी किया जाएगा। सरकारी स्टॉक पर ब्याज का भुगतान अर्ध वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

(ix) सरकारी स्टॉक की चुकौती क्रमश: 15 जुलाई, 2021; 08 अप्रैल, 2026; 07 अक्तूबर, 2029; 15 सितंबर, 2039; 17 जून, 2059 को सममूल्य पर की जाएगी।

(x) सभी स्टॉक पुनर्खरीद संव्‍यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के अनुसार “पुनर्खरीद संव्‍यवहार (रेपो)” के लिए पात्र होंगे।

(xi) ये स्‍टॉक 24 जुलाई 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र परिपत्रसं.आरबीआई/2018-19/25 के अनुसार 'केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेन' विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 05 नवम्बर, 2019 से प्रारंभ होकर 08 नवम्बर, 2019 (शुक्रवार) तक की अवधि के लिए "जब जारी" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

भवदीय

(अरविंद कुमार)
महाप्रबंधक

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