प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II - फॉर्म ए 2 ऑनलाइन जमा करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II - फॉर्म ए 2 ऑनलाइन जमा करना
आरबीआई/2023-24/16 अप्रैल 12, 2023 सेवा में, महोदया/ महोदय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II - फॉर्म ए 2 ऑनलाइन जमा करना प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं का ध्यान 'आर-रिटर्न का संकलन: एफईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग' पर 11 फरवरी, 2016 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 50 के पैराग्राफ 4 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार ऐसे एडी बैंक, जो अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, उन्हें फॉर्म ए 2 ऑनलाइन जमा करने की अनुमति प्रदान करने की सुविधा दी गई थी। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि एडी श्रेणी-2 संस्थाओं को भी फॉर्म ए2 ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देने की सुविधा प्रदान की जाए। एडी श्रेणी-II संस्थाएं मौजूदा सांविधिक और विनियामकीय ढांचे के दायरे में रहते हुए अपने बोर्ड के अनुमोदन से उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार करेंगी। 3. ऊपर उल्लिखित 11 फरवरी, 2016 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 50 की शर्तें सभी प्राधिकृत व्यापारियों पर पहले की भांति लागू रहेंगी। फेमा-1999 के प्रासंगिक प्रावधान एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) दिशानिर्देश, 2016', जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, का पालन प्राधिकृत व्यापारियों को प्रत्येक लेनदेन में करना होगा। 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने घटकों को परिचित कराएँ। 5. इस परिपत्र में निहित दिशानिर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/ अनुमोदनों, यदि कोई हों, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। भवदीय (विवेक श्रीवास्तव) |