बासल III पूंजी विनियमावली – ओटीसी डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन जोखिम और केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के लिए बैंकों के एक्सपोजर के सबंध में पूंजी अपेक्षाएं
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आरबीआई/2013-14/424 31 दिसंबर 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय बासल III पूंजी विनियमावली – ओटीसी डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन जोखिम और केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के लिए बैंकों के एक्सपोजर के सबंध में पूंजी अपेक्षाएं कृपया भारत में बासल III पूंजी विनियमावली का कार्यान्वयन – स्पष्टीकरण पर 28 मार्च 2013 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 88/21.06.201/2012-13 देखें, जिसमें बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सूचित किया गया था कि ओटीसी डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन (सीवीए) जोखिम पूंजी प्रभार 1 जनवरी 2014 से लागू होंगे। ऐसा केंद्रीय प्रतिपक्षकार अर्थात् भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) के माध्यम से अनिवार्य विदेशी मुद्रा विनिमय फारवर्ड गारंटीकृत निपटान के आरंभ को देखते हुए किया गया था। चूंकि इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, इसलिए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन जोखिम पूंजी प्रभार को 1 जनवरी 2014 के बजाय 1 अप्रैल 2014 से लागू करने का निर्णय किया गया है। 2. जैसाकि 2 जुलाई 2013 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 28/21.06.201/2013-14 के द्वारा सूचित किया गया था, केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के लिए बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में पूंजी अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश 1 जनवरी 2014 से लागू हो जाएंगे। भवदीय, (चंदन सिन्हा ) |
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