शाखा प्रधिकरण नीति – बैंको द्वारा वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) के साथ प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी - आरबीआई - Reserve Bank of India
शाखा प्रधिकरण नीति – बैंको द्वारा वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) के साथ प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी
आरबीआई/2014-15/326 28 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय शाखा प्रधिकरण नीति – बैंको द्वारा वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) के साथ प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी कृपया शाखा प्राधिकरण नीति में छूट के संबंध में 19 सितंबर 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएपीडी. बीसी. 54/22.01.001/2013-14 तथा 21 अक्तूबर 2013 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएपीडी. बीसी. 60/22.01.001/2013-14 देखें। तदनुसार, उपर्युक्त विषयपर 4 मार्च 2013 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएपीडी. बीसी. 82/22.01.001/2012-13, जिसके माध्यम से बैंकों को सूचित किया गया था कि उक्त परिपत्र से संलग्न अनुबंध में एबीईपी के साथ जानकारी प्रस्तुत करें, को वापस लिया माना जाए। भवदीय, (लिली वडेरा) |