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विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की वापसी -खरीद / पूर्व भुगतान

आरबीआई/2008-09/461
ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 65
 
28 अप्रैल 2009
 
सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक
 
महोदय/महोदया
 
विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की वापसी -खरीद / पूर्व भुगतान
 

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।) बैंकों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर 8 दिसंबर 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.39 और 13 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.58 की ओर आकर्षित किया जाता है। 8 दिसंबर 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.39 के पैराग्राफ 4 आ के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक,अनुमत मार्ग के तहत, प्रति कंपनी अंकित मूल्य पर 25 प्रतिशत की न्यूनतम छूट की शर्त पर शोधन-मूल्य के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की कुल राशि उनके आंतरिक उपचयों में से विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की वापसी - खरीद के लिए भारतीय कंपनियों के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ।

2. व्ाार्षिक नीति विवरण 2009-10 के पैराग्राफ 110 में यथा घोषित और भारतीय कंपनियों को हो रहे लाभों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा नीति की समीक्षा की गयी और यह निर्णय लिया गया है कि आंतरिक उपचयों में से विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की अनुमत वापसी खरीद की कुल राशि, अनुमत मार्ग के तहत वापसी खरीद की उच्चतर राशि को भारी भरकम छूट से जोड़ते हुए प्रति कंपनी शोधन मूल्य के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ा दी जाए ।तदनुसार, अब इसके आगे से भारतीय कंपनियों को , भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ आंतरिक उपचयों में से प्रति कंपनी शोधन मूल्य के 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की वापसी खरीद के लिए ,

i) 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक मोचन मूल्य के लिए बही मूल्य के 25 प्रतिशत के न्यूनतम छूट ,

ii) 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से ऊपर और 75 मिलियन अमरीकी डॉलर तक शोधन मूल्य के लिए अंकित मूल्य के 35 प्रतिशत की  न्यूनतम छूट,

iii) 75 मिलियन अमरीकी डॉलर और 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक शोधन मूल्य के लिए बही मूल्य के 50 प्रतिशत की न्यूनतम छूट की शर्त पर अनुमति दी जाए ।

3. 8 दिसंबर 2008 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.39 में निर्धारित सभी अन्य शर्तें लागू बनी रहेंगी । यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू होगी और वापसी खरीद की समग्र प्रक्रिया 13 मार्च 2009 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.58 में विनिर्दिष्ट किया गया अनुसार 31 दिसंबर 2009 तक पूर्ण की जानी चाहिए ।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को और संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें ।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।

 
भवदीय
 
 
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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