संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता में छूट - आरबीआई - Reserve Bank of India
संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता में छूट
आरबीआई/2020-21/71 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता में छूट कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 14 मई, 2015 को जारी किए गए परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.2163/02.14.003/2014-2015 का संदर्भ लें, जिसमें प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों पर संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन के लिए रुपये 2,000/- प्रति लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता में छूट दी गई थी। इसके बाद, यह स्पष्ट किया गया था कि इस सीमा से अधिक के लेनदेन भी संपर्क रहित मोड में संसाधित किए जा सकते हैं, किन्तु प्रमाणीकरण के लिए अतिरिक्त कारक के साथ। 2. "कार्ड लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाना" पर दिनांक 15 जनवरी, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1343/02.14.003/2019-20 का भी संदर्भ लें जिसमें उपयोगकर्ताओं को स्विच ऑन/ऑफ करने अथवा संपर्क रहित लेनदेन सहित विभिन्न कार्ड सुविधाओं के लिए सीमा निर्धारित करने का विकल्प प्रदान किया गया था। दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने वाले अनुदेशों ने कार्ड लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बना दिया है क्योंकि इनके कारण उपयोगकर्ता कार्ड की विशेषताओं को आरंभ कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार आवश्यकताओं को निर्धारित कर सकते हैं। 3. वर्तमान में कोविड-19 महामारी ने संपर्क रहित लेनदेन के लाभों को उजागर किया है। इसे ध्यान में रखते हुए और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर दिनांक 4 दिसंबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक में छूट के अंतर्गत प्रति लेनदेन की सीमा बढ़ाई जाएगी। तदनुसार, उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध पर्याप्त सुरक्षा को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि प्रति लेनदेन सीमा बढ़ाकर ₹ 5,000/- कर दिया जाए। इसके अलावा अन्य सभी आवश्यकताएं जिसमें लेन-देन के संपर्क रहित या संपर्क मोड का उपयोग करने की स्वतन्त्रता कार्डधारक के पास होगी इसके सहित, यथावत लागू होंगी। 4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 के अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है और यह 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। भवदीय, (पी. वासुदेवन) |