बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) बनाये रखना
आरबीआइ/2009-10/139 1 सितंबर 2009 9 भाद्र 1931 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - कृपया 10 अगस्त 2009 की रिज़र्व बैंक प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/227 देखें, जो भारत सरकार नकद प्रबंधन बिल जारी करने से संबंधित है। हम सूचित करते हैं कि प्रस्तावित नकद प्रबंधन बिल 13 फरवरी 2008 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 61/12.02.001/ 2007-08 के खंड ग (ii) के अंतर्गत भारत सरकार खजाना बिल माने जाएंगे और तदनुसार उन्हें एसएलआर प्रतिभूतियां माना जाएगा। भवदीय (पी. के. महापात्र) |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: