केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) तथा विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए)/ सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के लिए टेम्पलेट - आरबीआई - Reserve Bank of India
केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) तथा विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए)/ सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के लिए टेम्पलेट
आरबीआई/2015-16/251 26 नवंबर 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी)/ भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रणाली सहभागी और पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता/ अधिकृत व्यक्ति और धन विप्रेषण सेवा योजनाओं के एजेंट के रूप में अधिकृत व्यक्ति महोदय /महोदया केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) तथा विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए)/ सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के लिए टेम्पलेट सरकार ने केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) स्थापित करने के लिए 7 जुलाई 2015 की अधिसूचना (प्रति संलग्न) द्वारा धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2015 में संशोधन किया है। अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित सीकेवाईसीआर ग्राहक के केवाईसी अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप में प्राप्त, संचित, संरक्षित और रिट्रीव करेगा, जिसके लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। नियम 9 के खंड (क) और (ख) के अनुसार खाता आधारित संबंध स्थापित करने के प्रयोजन से ग्राहक के सीकेवाईसीआर द्वारा प्राप्त और संचित केवाईसी अभिलेख को समस्त वित्तीय क्षेत्र की किसी भी रिपोर्टिंग संस्था द्वारा ऑनलाइन रिट्रीव किया जा सकेगा। सीकेवाईसीआर के रूप में कार्य करने वाली संस्था के नाम की सरकार द्वारा औपचारिक घोषणा शीघ्र ही किए जाने की अपेक्षा है। प्रस्तावित सीकेवाईसीआर में केवाईसी डाटा को संग्रहित और रिपोर्ट करने के लिए, अन्य विनियामक संस्थाओं और सीबीडीटी (व्यक्तियों और विधिक संस्था के लिए अलग- अलग) के परामर्श से अंतिम रूप दिये गए टेम्पलेट संलग्न हैं। यह भी नोट किया जाए कि ‘छोटे खाते’ खोलने के मामले में, टेम्पलेट के भाग 1 में फोटो, हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान और स्व-प्रमाणन दस्तावेज़ के साथ-साथ केवल व्यक्तिगत ब्योरे प्राप्त हो जाने चाहिए। आपको सूचित किया जाता है कि जब सरकार द्वारा सीकेवाईसीआर अधिसूचित कर दिया जाए, आप सीकेवाईसीआर के साथ डाटा शेयर करने के लिए तत्पर रहें। 2. चूंकि टेम्पलेट द्वारा कैप्चर किया गया केवाईसी डाटा FATCA और सीआरएस के अंतर्गत रिपोर्टिंग की अपेक्षा को भी पूरा करता है, आपका ध्यान 28 अगस्त 2015 और 31 अगस्त 2015 के हमारे परिपत्र क्रमशः बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.36/14.01.001/2015-16 और बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.3074/14.01.001/2015-16 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिनके साथ विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) और सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के अंतर्गत रिपोर्टिंग से संबंधित नियम और मार्गदर्शन नोट अग्रेषित किया गया है। रिपोर्टिंग संस्थाएं FATCA और सीआरएस रिपोर्टिंग अपेक्षा का अनुपालन पालन कर सकें इसके लिए रिपोर्टिंग संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे शीघ्र सभी आवश्यक कदम उठाएं ताकि नियम और मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। भवदीया, (लिली वढेरा) संलग्नक: यथोक्त |