शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ऑन साईट/ ऑफ साईट एटीएम खोलने हेतु मानदंड की समीक्षा पर स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ऑन साईट/ ऑफ साईट एटीएम खोलने हेतु मानदंड की समीक्षा पर स्पष्टीकरण
भारिबैं/2014-15/185 20 अगस्त 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ऑन साईट/ ऑफ साईट एटीएम खोलने हेतु मानदंड की समीक्षा पर स्पष्टीकरण कृपया 2 जुलाई 2014 का हमारा परिपत्र सं.शबैंवि.केंका.एलएस (पीसीबी).परि.सं.1/07.01.000/2014-15 देखें जिसके माध्यम से सीबीएस समर्थित शहरी सहकारी बैंक जिनकी न्यूनतम मूल्यांकित निवल संपत्ति ₹50 करोड़ है तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुप्रबंधित बैंक (एफएसडब्ल्यूम) के मानदंड़ को पूरा करते हैं और जिनका विनियामक अनुपालन का रिकार्ड खराब नहीं है उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ऑन-साईट/ ऑफ-साईट/ मोबाईल एटीएम की स्थापना के लिए अनुमति दी गई थी। 2. शहरी सहकारी बैंकों के राज्य फेडरेशनों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर यह स्पष्टीकृत किया जाता है कि 26 मई 2008 के परिपत्र सं शबैंवि. पीसीबी परि. सं.46/09.69.000/2007-08 के साथ पठित 01 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद सं 5.1 के द्वारा जारी विद्यमान अनुदेश ऑटोमैटिक रूट के अधीन ऑन- साईट एटीएम खोलने पर लागू होना जारी रहेंगे और एफ़एसडबल्यूएम शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ऑन साईट एटीएम स्थापित कर सकते हैं। साथ ही, एफ़एसडबल्यूएम शहरी सहकारी बैंक जो उक्त अनुच्छेद सं 1 में वर्णित परिशोधित मानदंड के अनुसार ऑफ-साईट एटीएम खोलने के लिए योग्य नहीं है वे हमारे 4 मई 2010 के परिपत्र सं शबैंवि.केंका.एलएस परि. सं.64/07.01.000/2009-10 में परिकल्पित अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन ले। भवदीय, (पी के अरोड़ा) |