आरबीआई/2016-17/284 संदर्भ – डीबीएस.सीओ.पीपीडी,बी.सी.सं.9/11.01.005/2016-17 अप्रैल 20, 2017 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, घोष समिति की सिफारिशों का अनुपालन। हम आपका ध्यान हमारे परिपत्र सं. डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी.सं.10/11.01.005/2015-16 दिनांक 28 अप्रैल 2016 की ओर आकर्षित करते हैं जिसके संदर्भ में बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि जिलानी समिति के सिफारिशों का अनुपालन बोर्ड लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। 2. उक्त के साथ-साथ बैंकों में धोखाधड़ी एवं अनाचारों के संबंध में घोष समिति के सिफारिशों से संबंधित परिपत्र सं. डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी.सं. 39/11.01.005/99-2000 दिनांक 28 जून 2000 तथा निदेशक मंडल के लेखा परीक्षा समिति-समीक्षा कैलेण्डर से संबंधित परिपत्र सं. डीबीएस.एआरएस.बीसी.सं.4/08.91.020/2010-11 दिनांक 10 नवंबर 2010 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिनके संदर्भ में घोष समिति के सिफारिशों पर कार्यान्वयन की स्थिति बोर्ड के लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। 3. विभिन्न बैंकों में घोष समिति के संस्तुतियों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के उपरांत अब यह निर्णय लिया गया है कि, आगे से घोष समिति के सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति भी एसीबी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि: क) इन सिफारिशों का अनुपालन पूर्ण एवं स्थायी है। ख) बैंकों के आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा प्रक्रिया में इन सिफारिशों को समुचित रूप से शामिल किया जा रहा है तथा उनके नियमावली/ निदेशों आदि दस्तावेजों में भी विधिवत शामिल किया जा रहा है। भवदीय, (अरुण कुमार सिंह) महा प्रबंधक |