स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के संबंध में ऋण सूचना रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के संबंध में ऋण सूचना रिपोर्टिंग
आरबीआई/2015-16/424 16 जून, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय/महोदया स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के संबंध में ऋण सूचना रिपोर्टिंग कृपया 14 जनवरी, 2016 के हमारे परिपत्र बैंविवि.सीआईडी.बीसी.सं.73/20.16.56/2015-16 के पैरा 6 में निहित अनुदेश देखें, जिनमें बैंकों को सूचित किया था कि वे अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करने सहित आवश्यक प्रणालियां और क्रियाविधियां बनाएं, ताकि स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों से संबंधित सूचना का संग्रहण और ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को अपेक्षित सूचना प्रेषित करना शुरू किया जा सके1। 2. यह निर्णय लिया गया है कि 27 जून, 2014 के हमारे परिपत्र बैपविवि.सं.सीआईडी.बीसी. 127/20.16.056/2013-14 के माध्यम से जारी मौजूदा सूक्ष्म वित्त डेटा साझा करने वाले फाइल फार्मेट में एसएचजी सदस्य स्तर के आकड़ों को शामिल किया जाए। सूक्ष्म वित्त डेटा साझा करने वाले फाइल फार्मेट के संबंधित फील्ड के साथ 14 जनवरी, 2016 के परिपत्र बैंविवि.सीआईडी.बीसी.सं. 73/20.16.56/2015-16 की सारणी 3 के संबंधित प्रत्येक एसएचजी सदस्य स्तर के आकड़ों का चित्रण अनुबंध-I में संलग्न है। 3. 1 जुलाई, 2016 से सभी चारों सीआईसी को प्रस्तुत किए जाने वाले सूक्ष्म वित्त डेटा फाइल फार्मेट का संशोधित रूप अनुबंध- II में दिया गया है। भवदीय, (राजिंदर कुमार) अनुलग्नक: यथोक्त 1 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भी, यदि वे एसएचजी का वित्तपोषण करती हों, तो इस परिपत्र में दिए गए निदेशों का पालन करें। |