स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स की गतिविधियों का विविधीकरण – विदेशी मुद्रा कारोबार - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स की गतिविधियों का विविधीकरण – विदेशी मुद्रा कारोबार
भारिबैं/2018-19/27 27 जुलाई 2018 सभी स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स महोदया/महोदय स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स की गतिविधियों का विविधीकरण – विदेशी मुद्रा कारोबार कृपया वर्ष 2018-19 के द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में 06 जून 2018 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य के, ‘स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स (एसपीडी) की गतिविधियों को विस्तारित करने’ संबंधी पैरा 11 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एसपीडी द्वारा उनके एफपीआई ग्राहकों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने में सुगमता लाने के लिए, एसपीडी को, उनके एफपीआई ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत विदेशी मुद्रा उत्पाद उपलब्ध करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।ऐसी गतिविधियां उनकी गैर-मूल गतिविधियों का हिस्सा होंगी। एसपीडी को निम्नलिखित विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करना होगा:
3. अपने एफपीआई ग्राहकों को विदेशी मुद्रा उत्पाद उपलब्ध कराने का इरादा रखने वाले एसपीडी, आवश्यक प्राधिकृत व्यापारी लाइसेंस के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। 4. एसपीडी को अपने एफपीआई ग्राहकों को विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव करार उपलब्ध कराते समय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत जारी सभी नियम, विनियम और निर्देशों का पालन करना होगा। विशेष रूप से, एसपीडी को, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमत विदेशी मुद्रा उत्पादों पर लागू निम्नलिखित निर्देशों के प्रावधानों का पालन करना होगा:
5. स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 को तदनुसार अपडेट किया जाएगा। भवदीय (मनोरंजन मिश्रा) |