देशी धन अंतरण – फ्रेमवर्क का संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
देशी धन अंतरण – फ्रेमवर्क का संशोधन
आरबीआई/2024-25/52 जुलाई 24, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
देशी धन अंतरण – फ्रेमवर्क का संशोधन देशी धन अंतरण (डीएमटी) के लिए 2011 में आरबीआई ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 के परिपत्र डीपीएसएस.पीडी.सीओ.सं. 622/02.27.019/2011-2012 के माध्यम से पहली बार फ्रेमवर्क ज़ारी किया था। तब से बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता, धन अंतरण के लिए भुगतान प्रणालियों में विकास और केवाईसी संबंधी ज़रूरतों के पूर्तिकरण में आसानी आदि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और अब उपयोगकर्ताओं के पास धन अंतरण के लिए कई डिजिटल विकल्प हैं। मौजूदा फ्रेमवर्क में दी गयी विभिन्न सेवाओं की हाल ही में समीक्षा की गई। समीक्षा के आधार पर, निम्नलिखित परिवर्तन किए जा रहे हैं: क) नकद पे-आउट सेवा
ख) नकद पे-इन सेवा
2.कार्ड-टू-कार्ड अंतरण संबंधी दिशानिर्देशों को डीएमटी फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर रखा गया है तथा इन्हे मौजूदा दिशा-निर्देशों/अनुमोदनों के अंतर्गत शासित किया जाएगा। 3.दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 के उपरोक्त परिपत्र में दिए गए अन्य सभी निर्देश, जिनमें लेनदेन के मात्रा (साइज़) की सीमाएं भी शामिल हैं, लागू रहेंगे। 4.यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया है, और 01 नवंबर, 2024 से लागू होगा। भवदीय,
(गुणवीर सिंह)
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