RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

110643015

देशी धन अंतरण – फ्रेमवर्क का संशोधन

आरबीआई/2024-25/52
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस
415/02.27.019/2024-25

जुलाई 24, 2024

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / प्रतिभागी गण (बैंक और गैर-बैंक)
महोदया / प्रिय महोदय
,

देशी धन अंतरण  – फ्रेमवर्क का संशोधन

देशी धन अंतरण (डीएमटी) के लिए 2011 में आरबीआई ने  दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 के परिपत्र डीपीएसएस.पीडी.सीओ.सं. 622/02.27.019/2011-2012 के माध्यम से पहली बार फ्रेमवर्क ज़ारी किया था। तब से बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता, धन अंतरण के लिए भुगतान प्रणालियों में विकास और केवाईसी संबंधी ज़रूरतों के पूर्तिकरण में आसानी आदि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और अब उपयोगकर्ताओं के पास धन अंतरण के लिए कई डिजिटल विकल्प हैं। मौजूदा फ्रेमवर्क में दी गयी विभिन्न सेवाओं की हाल ही में समीक्षा की गई। समीक्षा के आधार पर, निम्नलिखित परिवर्तन किए जा रहे हैं:

क) नकद पे-आउट सेवा

  1. धन प्रेषणकर्ता बैंक लाभार्थी के नाम और पते को प्राप्त करेगा तथा उसका रिकार्ड रखेगा।

ख) नकद पे-इन सेवा

  1.  धन प्रेषण करने वाले बैंक/उनके व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) समय-समय पर संशोधित मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए निदेश, 2016’ के अनुसार सत्यापित सेल फोन नंबर और स्व-प्रमाणित 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी)' के अनुसार धन प्रेषक को पंजीकृत करेंगे।
  2. धन प्रेषक द्वारा किया गया प्रत्येक विप्रेषण अतिरिक्त प्रमाणीकरण तत्व (एएफए) द्वारा मान्य किया जाएगा।
  3. धन प्रेषण करने वाले बैंक और उनके व्यवसाय प्रतिनिधि नकदी जमा से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।
  4. धन प्रेषक बैंक आईएमपीएस/एनईएफटी संव्यवहार संदेश में धन प्रेषक का विवरण शामिल करेगा।
  5. संव्यवहार संदेश में एक चिन्हक शामिल होगा जो निधि अंतरण को  नकदी-आधारित प्रेषण के रूप में को पहचानने में सहायक होगा।

2.कार्ड-टू-कार्ड अंतरण संबंधी दिशानिर्देशों को डीएमटी फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर रखा गया है तथा इन्हे मौजूदा दिशा-निर्देशों/अनुमोदनों के अंतर्गत शासित किया जाएगा।

3.दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 के उपरोक्त परिपत्र में दिए गए अन्य सभी निर्देश, जिनमें लेनदेन के मात्रा (साइज़) की सीमाएं भी शामिल हैं, लागू रहेंगे।

4.यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया है, और 01 नवंबर, 2024 से लागू होगा।

भवदीय,

(गुणवीर सिंह)
प्रभारी
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?