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आयात डेटा प्रॉसेसिंग और निगरानी प्रणाली (IDPMS) के अंतर्गत आयात के साक्ष्य

भा.रि.बैंक/2016-17/212
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 27

12 जनवरी 2017

सभी श्रेणी–I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/ महोदय,

आयात डेटा प्रॉसेसिंग और निगरानी प्रणाली (IDPMS) के अंतर्गत आयात के साक्ष्य

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-5 तथा धारा-10 के साथ पठित दिनांक 6 अक्तूबर 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 05, माल के आयात के संबंध में भारत सरकार की 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 381(ई) के मार्फत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 तथा दिनांक 24 अगस्त 2000 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 09 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें आयात के लिए भुगतान का तरीका/ प्रकार, प्रक्रिया और संबंधित विवरणियों के प्रस्तुतिकरण की रूप-रेखा दी गई है। माल के आयात पर मौजूदा अनुदेशों की रूपरेखा के भीतर विदेशी मुद्रा खरीदने वाले का दायित्व तथा आयात के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज़ की प्रस्तुति पर जारी निर्देशों की ओर विशिष्ट रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. सीमा शुल्क विभाग से ईडीआई (EDI) पोर्ट के लिए तथा नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड (NSDL) से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के लिए दैनिक आधार पर IDPMS में प्रवेश बिल (BoE) संबंधी डेटा प्राप्त होता है। गैर-ईडीआई पोर्ट से निर्यात के मामले में आयातक के प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक द्वारा प्रवेश बिल (BoE) (आयातक की प्रतिलिपि) प्राप्त होने के पश्चात IDPMS प्रणाली में प्रवेश बिल (BoE) संबंधी डेटा की प्रविष्टि की जाती है तथा “मैन्युअल BoE रिपोर्टिंग” प्रक्रिया के माध्यम से ए.डी. बैंक IDPMS में डेटा अपलोड करता है। कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने और लेनदेनों की लागत को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि आयात दस्तावेजों के साक्ष्य अर्थात प्रवेश बिल (BoE) की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना दिनांक 01 दिसंबर 2016 से बंद किया जाए, क्योंकि वह IDPMS में उपलब्ध है। इस प्रक्रिया की संशोधित क्रियाविधियां नीचे दी गई हैं :

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक द्वारा आयातक से प्राप्त प्रवेश बिल (BoE) विवरण (BoE नंबर, पोर्ट कोड तथा तारीख) की प्रविष्टि की जाएगी तथा IDPMS में “BoE मास्टर” से प्रवेश बिल (BoE) मेसेज डेटा डाउनलोड किया जाएगा। उसके बाद IDPMS में “BoE सेटलमेंट” मेसेज फ़ारमैट के अनुसार आयात के भुगतान के संबंध में जावक विप्रेषण संदेश (ORM) के साथ प्रवेश बिल (BoE) डेटा का मिलान कर सेटल किया जाएगा। एक प्रवेश बिल (BoE) हेतु अनेक जावक विप्रेषण संदेश (ORM) एवं एक जावक विप्रेषण संदेश (ORM) हेतु अनेक प्रवेश बिल (BoE) सेटल किए जा सकते हैं।

(ii) “स्वीकृति के समक्ष सुपुर्दगी” के आधार पर आयात के संबंध में आयातक के अनुरोध पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक, आयात बिल के विप्रेषण के समय IDPMS से आयात के साक्ष्य का सत्यापन करेगा।

(iii) आयात के साक्ष्य के साथ जावक विप्रेषण संदेश (ORM) के सेटलमेंट पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक सभी मामलों में आयातक को एक प्राप्ति सूचना जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें निहित होंगी:

(ए) आयातक का पूर्ण नाम एवं पता तथा कोड नंबर;

(बी) प्रवेश बिल (BoE) का नंबर एवं तारीख तथा आयात की राशि; और

(सी) प्रवेश बिल (BoE) का नंबर तथा आयात की राशि तथा आयातक के लिए सेटल न किए गए जावक विप्रेषण संदेश (ORM) के संबंध में एक रिकैप सूचना।

(iv) आयातक को आयात के साक्ष्य तथा प्राप्ति-स्लिप के रूप में भावी उपयोग के लिए प्रवेश बिल (BoE) की मुद्रित “आयातक कॉपी” को अपने पास संभाल कर रखना होगा ।

3. प्रवेश बिल के बदले आयात के साक्ष्य से संबंधित मौजूदा अनुदेश तथा दिशा-निर्देश आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। अनुमत/ अनुमोदित शर्तों के अनुसार प्रवेश बिल के बदले आयात के साक्ष्य को आयातक के प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक द्वारा “मैन्युअल BOE रिपोर्टिंग” मेसेज फ़ारमैट के अनुसार IDPMS में प्रवेश बिल (BoE) डेटा के रूप में तैयार तथा अपलोड किया जाएगा।

4. आयात के साक्ष्य हेतु अनुवर्ती कार्रवाई: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक इस विषय पर मौजूदा दिशा-निर्देशों तथा अनुदेशों के अनुसरण में आयात के लिए किए गए जावक विप्रेषण (अर्थात सेटल न किए गए ORM) पर अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलो-अप) करना जारी रखेंगे। उन मामलों में, जहां नियत तारीख को IDPMS में ORM के समक्ष आयात डेटा से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक आयात से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य की प्रस्तुति के लिए आयातक के साथ फॉलो-अप करेगा। इसी प्रकार यदि प्रवेश बिल (BoE) डेटा को निर्धारित समय सीमा के भीतर ORM के समक्ष सेटल नहीं किया जाता है, तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक मौजूदा अनुदेशों के अनुसरण में आयातक के साथ फॉलो-अप करेगा।

5. सत्यापन तथा परिरक्षण: आंतरिक निरीक्षक तथा आईएस लेखा परीक्षक (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी लेखा परीक्षकों सहित) को IDPMS में “BoE सेटलमेंट” प्रक्रिया का सत्यापन तथा आईएस ऑडिट तथा एशुरेंस करना होगा। “BoE सेटलमेंट” के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक द्वारा जिस डेटा तथा प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे भी बैंक में साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसरण में परिरक्षित किया जाना चाहिए। तथापि उन मामलों के संबंध में जिनकी अन्वेषण एजन्सियों द्वारा छानबिन की जा रही है, वहाँ संबंधित अन्वेषण एजेंसी से आवश्यक क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद ही डेटा, प्रक्रिया और/ अथवा दस्तावेजों को नष्ट किया जा सकता है।

6. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों तथा ग्राहकों को अवगत कराएं।

7. इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए 01 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश सं.17/2015-16 को तदनुसार अद्यतन किया जा रहा है।

8. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं।

भवदीय

(शेखर भटनागर)
मुख्य महाप्रबंधक

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