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निर्यात डेटा संसाधन और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) और आयात डेटा संसाधन और निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) - निर्यात/आयात लेनदेन का समाधान – दिशानिर्देशों की समीक्षा

भा.रि.बैंक/2025-26/89
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 12

01 अक्तूबर 2025

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदय / महोदया,

निर्यात डेटा संसाधन और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) और आयात डेटा संसाधन और निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) - निर्यात/आयात लेनदेन का समाधान – दिशानिर्देशों की समीक्षा

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी बैंकों) का ध्यान क्रमशः ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस में बिलों के संसाधन से संबंधित मास्टर निदेश - माल और सेवाओं का निर्यात और मास्टर निदेश - माल और सेवाओं का आयात में दिए गए अनुदेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस में प्रविष्टियों को समय पर बंद करने तथा छोटे निर्यातकों और आयातकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किए जा रहे हैं।

3. उपर्युक्त निदेशों में निहित किसी भी निदेश के होते हुए भी, एडी बैंक 10 लाख रुपये प्रति प्रविष्टि/बिल तक के मूल्य की प्रविष्टियों (बकाया प्रविष्टियों सहित) को ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस में बंद करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएंगे:

क. ऐसी प्रविष्टियों का मिलान एवं समाधान, संबंधित निर्यातक की घोषणा के आधार पर कि राशि वसूल कर ली गई है अथवा आयातक की घोषणा के आधार पर कि राशि का भुगतान कर दिया गया है, किया जाएगा।

ख. लदान बिलों/ प्रवि‍ष्टि पत्र के घोषित मूल्य या बीजक मूल्य में किसी भी प्रकार की कमी को भी संबंधित निर्यातक या आयातक द्वारा की गई घोषणा के आधार पर स्वीकार किया जाएगा।

ग. ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस प्रविष्टियों को थोक में बंद करने के लिए, उपरोक्त घोषणाएं निर्यातकों और आयातकों से तिमाही आधार पर समेकित रूप में (कई बिलों को एक घोषणा में मिलाकर) भी प्राप्त की जा सकती हैं।

4. तदनुसार, एडी बैंक, उपरोक्त संशोधित प्रक्रिया/छूट को ध्यान में रखते हुए, इन छोटे मूल्य के निर्यात और आयात लेनदेन के लिए लगाए गए शुल्कों की भी समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ये शुल्क प्रदान की गई सेवाओं के अनुरूप हैं। एडी बैंक किसी भी नियामक दिशानिर्देशों के पालन में देरी के लिए कोई दंडात्मक शुल्क (जुर्माना) नहीं लगाएंगे।

5. उपरोक्त अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उपरोक्त परिवर्तनों को दर्शाने के लिए, मास्टर निदेश - माल और सेवाओं का निर्यात और मास्टर निदेश - माल और सेवाओं का आयात को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।

6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएँ।

7. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि / कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
भवदीय,

(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

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