सिविल एविएशन क्षेत्र के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) - आरबीआई - Reserve Bank of India
सिविल एविएशन क्षेत्र के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)
भारिबैंक/2013-14/537 26 मार्च 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, सिविल एविएशन क्षेत्र के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 24 अप्रैल 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 113 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार उक्त परिपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत एयरलाइन कंपनियों द्वारा कार्यशीलपूंजी के लिए अनुमत अंतिम उपयोग के रूप में अनुमोदन मार्ग से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लिए जा सकते हैं। 25 जून 2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.116 के अनुसार यह योजना 31 दिसंबर 2013 तक बढ़ायी गई थी। 2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि सिविल एविएशन क्षेत्र के लिए कार्यशीलपूंजी हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) लेने संबंधी यह योजना 31 मार्च 2015 तक जारी रहे। 3. 24 अप्रैल 2012 के उक्त परिपत्र में उल्लिखित सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं । 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमत/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं । भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |