कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार - आरबीआई - Reserve Bank of India
कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार
भारिबैंक/2014-15/637 11 जून 2015 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 दिसंबर 2012 के ए. पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 61 और 24 जून 2013 के ए. पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 113 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार पात्र उधारकर्ताओं द्वारा कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए, अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत, बाह्य वाणिज्यिक उधार लिए जा सकते हैं। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) लेने संबंधी यह योजना उपर्युक्त ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्रों में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भी जारी रहे। 3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं । 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं । भवदीय, (बी. पी. कानूनगो) |