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बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) नीति – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – परिसंपत्ति वित्त कंपनियाँ (NBFC-AFCs)

भारिबैंक/2013-14/126
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 6

8 जुलाई 2013

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) नीति – गैर-बैंकिंग
वित्तीय कंपनी – परिसंपत्ति वित्त कंपनियाँ (NBFC-AFCs)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित 1 अगस्त 2005 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 5 और 7 जनवरी 2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.69 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पट्टे पर देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरण (णों) के आयात को वित्तपोषित करने के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, प्रतिष्ठित क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं, सरकारी निर्यात ऋण एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से, अनुमत मार्ग के अंतर्गत, 5 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों (IFCs) के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कतिपय शर्तों के अधीन, स्वचालित और अनुमोदन दोनों मार्गों के अंतर्गत, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आगे उधार देने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने हेतु अनुमति दी गई है।

3. बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा परिसंपत्ति वित्त कंपनियों (AFCs) के रूप में वर्गीकृत और बैंक के 6 दिसंबर 2006 के परिपत्र डीएनबीएस.पीडी.सीसी.सं.85/03.02.089/2006-07, समय-समय पर यथा संशोधित, में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली गैर बिकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों पर बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाए:

(i) परिसंपत्ति वित्त कंपनियों (AFCs) के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वर्तमान बाह्य वाणिज्य उधार लेने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त उधारदाताओं से स्वचालित मार्ग के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पट्टे पर देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरण (णों) के आयात को वित्तपोषित करने के लिए 5 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए अनुमति है;

(ii) ऐसे मामले, जहाँ परिसंपत्ति वित्त कंपनियों (AFCs) के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां  बाह्य वाणिज्यिक उधार अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों से विदेशी मुद्रा बांडों के रूप में लेती हैं, वहाँ ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार केवल उन अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों से लेने की अनुमति दी जाएगी जो मेजबान देश के विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अधीन आते हों और जो वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (FATF) के दिशानिर्देशों का पालन करने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (FATF) के सदस्य देश के हों;

(iii) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, ऐसे बाह्य वाणिज्य उधार (बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधारों सहित), परिसंपत्ति वित्त कंपनियों (AFCs) के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्वाधिकृत निधियों के 75 प्रतिशत तक प्रति वित्तीय वर्ष, अधिकतम 200 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य की शर्त के अधीन, लिए जा सकते हैं;

(iv) परिसंपत्ति वित्त कंपनियों (AFCs) द्वारा उनकी स्वाधिकृत निधियों के 75 प्रतिशत से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के मामलों पर रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जाएगा; और

(v) ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधारों हेतु मुद्रा जोखिम पूर्णत: हेज करना आवश्यक है।
  
4. बाह्य वाणिज्य उधार संबंधी दिशानिर्देशों में किए गए उपर्युक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति संबंधी दिशानिर्देशों के सभी अन्य पहलू अपरिवर्तित बने रहेंगे।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत करायें।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं।

भवदीय

(रुद्र नारायण कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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