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बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन - व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग

आरबीआइ/2009-10/432
बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 99/22.01.009/2009-10

26 अप्रैल 2010
6 वैशाख 1932 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित)

महोदय

बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन -
व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग

कृपया वर्ष 2010-11 के वार्षिक वक्तव्य का पैरा 79 (अनुबंध के रूप में उद्धरण संलग्न) देखें, जो व्यवसाय प्रतिनिधि मोडेल से संबंधित दिशानिर्देशों में प्रस्तावित छूट दिये जाने के संबंध में है।

2. व्यवसाय प्रतिनिधि मोडेल से संबंधित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्तियों के केवल कुछ चुनिंदा संवर्गों को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा सकता है । 24 अप्रैल 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/ 22.01.009/ 2007-08 के अनुसार बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिक और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं । इसके बाद, 30 नवंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 63/22.01.009/2009-10 के अनुसार बैंकों को निम्नलिखित व्यक्तियों को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी गयी है : (i) ऐसे व्यक्ति जो किराना/मेडिकल/उचित मूल्य दुकानदार हैं (ii) ऐसे व्यक्ति जो पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीआ)ट ऑपरेटर हैं (iii) भारत सरकार/बीमा कंपनियों की लघु बचत योजनाओं के एजेंट (iv) ऐसे व्यक्ति जो पेट्रोल पम्प के स्वामी हैं (v) सेवानिवृत्त शिक्षक और (vi) बैंकों से संबद्ध सुसंचालित स्वयं-सहायता समूहों के प्राधिकृत कार्यकर्ता।

3. उपर्युक्त की समीक्षा करने के बाद तथा बैंकों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अपने सुविधानुसार किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जिनमें सामान्य सेवा केंद्र चलाने वाले भी शामिल हैं, बशर्ते वे उनके संबंध में समुचित सावधानी बरतते हैं तथा एजेंसी जोखिम को कम-से-कम रखने के लिए उपयुक्त अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करते हैं।

4. हमारे 30 नवंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 63/22.01.009/ 2009-10 की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

भवदीय

(पी. विजय भास्कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त


वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य से उद्धरण

व्यवसाय प्रतिनिधि : छूट

79. व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मोडेल से संबंधित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्तियों के केवल चुनिंदा संवर्गों को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा सकता है । बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि :

  • बैंकों को अनुमति दी जाए कि वे अपने सुविधानुसार किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जिनमें सामान्य सेवा केंद्र चलानेवाले भी शामिल हैं, बशर्ते उनके संबंध में वे समुचित सावधानी बरतते हैं।

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