मान्यताप्राप्त स्टॉक क्सचेंजों में करेंसी फ्यूचर्स और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑपशन्स के व्यापार के संबंध में दिशा-निर्देश – क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स और एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन संविदाओं की शुरूआत - आरबीआई - Reserve Bank of India
मान्यताप्राप्त स्टॉक क्सचेंजों में करेंसी फ्यूचर्स और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑपशन्स के व्यापार के संबंध में दिशा-निर्देश – क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स और एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन संविदाओं की शुरूआत
भारिबैं/2015-16/267 10 दिसंबर 2015 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (एडी श्रेणी-।) बैंक महोदया/महोदय, मान्यताप्राप्त स्टॉक क्सचेंजों में करेंसी फ्यूचर्स और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑपशन्स के व्यापार के संबंध में दिशा-निर्देश – क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स और एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन संविदाओं की शुरूआत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (एडी श्रेणी -।) बैंकों का ध्यान समय समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएँ) विनियम, 2000 दिनांक 3 मई 2000 (अधिसूचना सं. फेमा.25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000), समय समय पर यथा संशोधित करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 दिनांक 6 अगस्त 2008 और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑपशन्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010 दिनांक 30 जुलाई 2010 तथा समय समय पर यथा संशोधित ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 147 एवं परिपत्र सं. 148, दोनों दिनांक 20 जून 2014 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार भारत के निवासी व्यक्तियों और भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों, यथा, विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआइ) को पूर्वोक्त अधिसूचनाओं एवं दिशा-निर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन भारत में करेंसी फ्यूचर्स एवं एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स बाजार में सहभागिता करने की अनुमति दी जाती है । 2. इस समय बाजार प्रतिभागी, अर्थात्, निवासी और पात्र अनिवासी बाजार प्रतिभागियों, को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में अमरीकी डालर (युएसडी)-भारतीय रुपये (आइएनआर), युरो (इयुआर)-आइएनआर, पाउंड स्टर्लिंग (जीबीपी)-आइएनआर तथा जापानी येन (जेपीवाइ)-आइएनआर करेंसी फ्यूचर्स संविदाएँ और युएसडी-आइएनआर करेंसी ऑप्शन संविदा का व्यापार करने की अनुमति दी जाती है । बाजार प्रतिभागियों द्वारा विदेशी करेंसियों में एक्सपोजर से प्रत्यक्ष हेजिंग को समर्थ बनाये जाने और क्रॉस करेंसी युक्तियों के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है, जैसाकि चतुर्थ द्वैसासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2015-16 (पैरा 38) में घोषणा की गयी थी, कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को इयुआर-युएसडी, जीबीपी-युएसडी तथा युएसडी-जेपीवाइ के करेंसी युग्म में क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स संविदाओं और एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन संविदा का प्रस्ताव देने की अनुमति दी जाये । मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को यह भी अनुमति दी जाती है कि वे तत्काल प्रभाव से वर्तमान युएसडी-आइएनआर ऑप्शन संविदा के अतिरिक्त इयुआर- आइएनआर, जीबीपी- आइएनआर, और जेपीवाइ- आइएनआर में एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑपशन संविदाओं का प्रस्ताव दें । 3. तदनुसार, अधिसूचना सं, एफइडी.1/डीजी (एसजी)-2008 दिनांक 6 अगस्त 2008 और अधिसूचना सं, एफइडी.1/ईडी (एचआरके)-2010 दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा अधिसूचित निदेशों को संशोधित करने वाली अधिसूचनाएँ क्रमशः अधिसूचना सं. एफएमआरडी.1/ईडी (सीएस)-2015 दिनांक 10 दिसंबर 2015, और सं. एफएमआरडी.2/ईडी (सीएस)-2015 दिनांक 10 दिसंबर 2015, यथा, करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2015 और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2015 जारी किये गये हैं । निदेशों की प्रतियाँ संलग्न हैं (अनुबंध । एवं ।।) । 4. बाजार प्रतिभागी, अर्थात्, निवासी और एफपीआइ को अनुमति है कि वे अंतर्निहित एक्सपोजर को प्रमाणित किये बिना एक्सचेंजों द्वारा यथा निर्धारित पोजिशन सीमों के अधीन क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स और एक्सचेंज ट्रेडेड क्रॉस करेंसी ऑप्शन संविदाओं में पोजिशन ले सकते हैं । 5. युएसडी- आइएनआर संविदाओं के लिए युएसडी 15 मिलियन तथा गैर-युएसडी- आइएनआर संविदाओं के लिए 5 मिलियन की वर्तमान पोजिशन सीमाएँ, प्रति एक्सचेंज, निवासियों और एफपीआइ, दोनों के लिए, एक साथ मिला कर, अंतर्निहित एक्सपोजर को प्रमाणित किये बिना, अपरिवर्तित रहेंगी । निवासियों के लिए हेजिंग क्रियाविधि, जौसाकि ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.147 दिनांक 20 जून 2014 में अधिकथित है और एफपीआइ के लिए ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.148 दिनांक 20 जून 2014 में अधिकथित है, भी अपरिवर्तित रहेगी । पोजिशन सीमाओं का सारांश अनुबंध ।।। में दी गयी सारणी में दिया गया है । 6. एडी श्रेणी-। बैंक एक्सचेंजों द्वारा अनुबद्ध सीमाओं के अधीन सभी अनुमत एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव में अपनी नेट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओपीएल) के अंदर व्यापार (जोखिम प्रबंध और बाजार की अखंडता बनाये रकने के प्रयोजनार्थ) कर सकते हैं, बशर्ते कि एक्सचेंज ट्रेडेड एफसीवाइ- आइएनआर और क्रॉस करेंसी संविदाओं के मेल का प्रयोग करने के चलते सृजित किसी कृत्रिम युएसडी- आइएनआर पोजिशन को एक्सचेंज द्वारा युएसडी- आइएनआर संविदा के लिए निर्धारित पोजिशन सीमा के भीतर होना होगा । 7. एडी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों एवं ग्राहकों को अवगत करा दें । 8. उपर्युक्त निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्लू के अंतर्गत जारी किये गये हैं और यह परिपत्र विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किया गया है और इनसे किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । भवदीय, (आर. सुब्रमणियन) ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 35 दिनांक 10 दिसंबर 2015 का अनुबंध । करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक लोक हित में आवश्यक समझते हुए और देश के हित में वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्लू द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इसके लिए उसे समर्थ बनाती हैं, इसके द्वारा करेंसी फ्यूचर्स में लेन देन करने वाले सभी व्यक्तियों को निम्नलिखित निदेश देता है । 1. संक्षिप्त नाम और निदेश का प्रारंभ इन निदेशों को करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक)(संशोधन) निदेश, 2015 कहा जा सकेगा और ये 10 दिसंबर 2015 से प्रभावी होंगे । 2. करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 में संशोधन (ii) पैराग्राफ 4 में, (क) वर्तमान खंड (क), को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : "(क) विदेशी करेंसी-भारतीय रुपया संविदाएँ, यथा, युएसडी-आइएनआर, जीबीपी-आइएनआर और जेपीवाइ-आइएनआर तथा क्रॉस करेंसी संविदाएँ (जिनमें भारतीय रुपया शामिल नहीं है), यथा, इयुआर-युएसडी, जीबीपी- युएसडी एवं युएसडी-जेपीवाइ में व्यापार करने की अनुमति है ।" (ख) वर्तमान खंड (ख) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : "(ख) युएसडी- आइएनआर एवं युएसडी-जेपीवाइ संविदाओं का आकार युएसडी 1000, इयुआर- आइएनआर एवं इयुआर- युएसडी संविदाओं का इयुआर 1000, जीबीपी- आइएनआर एवं जीबीपी- युएसडी संविदाओं का जीबीपी 1000 और जेपीवाइ- आइएनआर संविदाओं का जेपीवाइ 100,000 होगा ।" (ग) वर्तमान खंड (ग) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : "(ग) सभी विदेशी करेंसी- आइएनआर संविदाएँ भारतीय रुपयों में उद्धृत की जायेंगी और निपटायी जायेंगी । इयुआर- युएसडी एवं जीबीपी- युएसडी क्रॉस करेंसी संविदाएँ युएसडी में उद्धृत की जायेंगी तथा युएसडी-जेपीवाइ संविदाएँ जेपीवाइ में उद्धृत की जायेंगी । सभी क्रॉस करेंसी संविदाओं का निपटान रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित पद्धति से भारतीय रुपयों में किया जायेगा ।" (घ) वर्तमान खंड (ङ), को निम्नलिखित के दावारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : "(ङ) युएसडी- आइएनआर के लिए निपटान मूल्य रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर होगा और युरो- आइएनआर, जीबीपी- आइएनआर संविदाओं के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी प्रेस प्रकाशनी में व्यापार के अंतिम दिन प्रकाशित विनिमय दर होगा । क्रॉस करेंसी संविदाओं के लिए भारतीय रुपयों में निपटान मूल्य की गणना रिज़र्व बैंक के युएसडी- आइएनआर संदर्भ दर और व्यापार के अंतिम दिन रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित इयुआर- आइएनआर, जीबीपी- आइएनआर एवं जेपीवाइ- आइएनआर की तदनुरूपी विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जायेगी ।" (चंदन सिन्हा) ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 35 दिनांक 10 दिसंबर 2015 का अनुबंध ।। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक लोक हित में आवश्यक समझते हुए और देश के हित में वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डब्लू द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इसके लिए उसे समर्थ बनाती हैं, इसके द्वारा करेंसी फ्यूचर्स में लेन देन करने वाले सभी व्यक्तियों को निम्नलिखित निदेश देता है । 1. संक्षिप्त नाम और निदेश का प्रारंभ इन निदेशों को एक्सचेंज ट्डेड करेंसी ऑप्शन्स (रिज़र्व बैंक)(संशोधन) निदेश, 2015 कहा जा सकेगा और ये 10 दिसंबर 2015 से प्रभावी होंगे । 2. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010 में संशोधन (i) पैरा 3 में उप पैरा (i) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा : "करेंसी ऑप्शन्स संविदाएँ युएसडी-आइएनआर हाजिर दर, इयुआर-आइएनआर हाजिर दर, जीबीपी-आइएनआर हाजिर दर और जेपीवाइ-आइएनआर हाजिर दर में करने की अनुमति दी जाती है । क्रॉस करेंसी ऑप्शन्स संविदाएँ (जिनमें भारतीय रुपया शामिल नहीं है) इयुआर-युएसडी हाजिर दर, जीबीपी-युएसडी हाजिर दर और युएसडी-जेपीवाइ हाजिर दर में करने की अनुमति दी जाती है ।" (ii) पैरा 4 में, (क) उप पैरा (क) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा : "(क) करेंसी ऑप्शन का आधार तदनुरूपी अनुमत करेंसी पेयर की हाजिर दर होगा ।" (ख) उप पैरा (ग) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा : "(ग) युएसडी- आइएनआर एवं युएसडी-जेपीवाइ संविदाओं का आकार युएसडी 1000, इयुआर- आइएनआर एवं इयुआर- युएसडी संविदाओं का इयुआर 1000, जीबीपी- आइएनआर एवं जीबीपी- युएसडी संविदाओं का जीबीपी 1000 और जेपीवाइ- आइएनआर संविदाओं का जेपीवाइ 100,000 होगा ।" (ग) उप पैरा (घ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा : "(घ) उन सभी संविदाओं के लिए प्रीमियम, जिनमें भारतीय रुपया शामिल है, भारतीय रुपयों में उद्धृत किया जायेगा । इयुआर-युएसडी और जीबीपी-युएसडी संविदाओं के लिए प्रीमियम युएसडी में और युएसडी-जेपीवाइ संविदा के लिए जेपीवाइ मे उद्धृत किया जायेगा । क्रॉस करेंसी संविदाओं के लिए प्रीमियम भारतीय रुपयों में देय होगा, जो युएसडी-आइएनआर संदर्भ दर पर या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित तदनुरूपी विनिमय दरों पर आधारित होगा । युएसडी-आइएनआर और युएसडी-जेपीवाइ संविदाओं के लिए बकाया पोजिशन युएसडी में, इयुआर-आइएनआर और इयुआर-युएसडी संविदाओं के लिए युरो में और जीबीपी-आइएनआर एवं जीबीपी-युएसडी संविदाओं के लिए जीबीपी में होगा ।" (घ) उप पैरा (छ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा : "(छ) युएसडी- आइएनआर ऑप्शन संविदा के लिए निपटान मूल्य रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर होगा और युरो- आइएनआर, जीबीपी-आइएनआर एवं जेपीवाइ-आइएनआर संविदाओं के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी प्रेस प्रकाशनी में व्यापार के अंतिम दिन प्रकाशित विनिमय दर होगा । क्रॉस करेंसी संविदाओं के लिए भारतीय रुपयों में निपटान मूल्य की गणना रिज़र्व बैंक के युएसडी- आइएनआर संदर्भ दर और व्यापार के अंतिम दिन रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित इयुआर- आइएनआर, जीबीपी- आइएनआर एवं जेपीवाइ- आइएनआर की तदनुरूपी विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जायेगी । (चंदन सिन्हा) ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 35 दिनांक 10 दिसंबर 2015 का अनुबंध ।।। बाजार प्रतिभागियों के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिवों में पोजिशन सीमाएँ
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