सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) - आरबीआई - Reserve Bank of India
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)
भा.रि.बैंक/2023-24/48 04 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 मई 2023 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 और धारा 53 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जनवरी, 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर मास्टर निदेश के अनुबंध III का संदर्भ ग्रहण करें)। 2. इस संबंध में, हमारे दिनांक 04 जुलाई 2023 के परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी.23/14.06.001/2023-24 का संदर्भ लें, जिसमें अप्रसार से संबंधित यूएनएससी संकल्पों के तहत यूएनएससी द्वारा नामित/प्रतिबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूचियां संप्रेषित की गई हैं। 3. इस संबंध में, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा सूचित किया गया है कि संकल्प 1718 (2006) के अनुसार स्थापित यूएनएससी समिति ने व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रतिबंध सूची (इस परिपत्र के साथ संलग्न) पर कुछ प्रविष्टियों में स्ट्राइकथ्रू और/या रेखांकन के साथ निर्दिष्ट संशोधनों को अधिनियमित किया गया है। अत: 30 जनवरी 2023 के उपर्युक्त आदेश के पैरा 2.1 और अन्य प्रासंगिक पैरा में संदर्भित 'नामित सूची' को इन प्रासंगिक प्रविष्टियों में परिवर्तन के अनुसार संशोधित किया गया है। 4. डीपीआरके और ईरान पर यूएनएससी प्रतिबंध सूची का नवीनतम संस्करण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल में उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718 https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list 5. सभी आरई को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी संप्रेषणों पर ध्यान दें और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय (सन्तोष कुमार पाणीग्राही) संलग्न: यथोक्त |