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यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परि‍षद की 1267(1999)/1989(2011) समि‍ति के 'अल-कायदा प्रति‍बंधसूची' को अद्यतन करना और समेकित सूची

भारिबैं/2013-14/196
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं 1953/07.51.019/2013-14

20 अगस्त 2013

अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परि‍षद की 1267(1999)/1989(2011) समि‍ति के 'अल-कायदा प्रति‍बंधसूची' को अद्यतन करना और समेकित सूची

कृपया उपर्यक्तविषय परदिनांक 22 अप्रैल 2013  का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.सं. 11424 /07.51.018/2012-13 देखें । हमें उसके पश्चात भारत सरकार, वि‍देश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग, के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि‍षद की 1267/1989 समि‍ति के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषि‍त अल-कायदा से संबंधि‍त व्यक्ति‍यों और संस्थाओं की समेकि‍त सूची में कि‍ये गये परि‍वर्तनों से संबंधि‍त दि‍नांक 06 अगस्त 2013 की उन्नीसवां अद्यतन टि‍प्पण ‍‍की प्रतिलिपि (प्रतिलिपि संलग्न) प्राप्त हुई हैं, अर्थात अल-कायदा से संबंधि‍त व्यक्ति‍यों और संस्थाओं की सूची । अद्यतन की प्रतिलिपि नीचे दर्शए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के यूआरएल पर उपलब्ध हैं :

http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11089.doc.htm

2. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रि‍ज़र्व बैंक द्वारा परि‍चालि‍त व्यक्ति‍यों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनि‍श्चि‍त करें कि प्रस्तावि‍त ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहि‍ए ताकि यह सुनि‍श्चि‍त कि‍या जा सके कि सूची में शामि‍ल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका कि‍सी खाते से संबंध नहीं है।

3. बैंकों को सूचि‍त कि‍या जाता है कि वे हमारे 05 नवंबर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. सं.39/03.05.33(ई)/2009-10 तथा 29 अक्तूबर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरएफ. एएमएल. बीसी. सं. 34 / 07.40.00 / 2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में नि‍र्धारि‍त प्रक्रि‍या का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनि‍श्चि‍त करें।

4. जहाँ तक नि‍र्दि‍ष्ट व्यक्ति‍यों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी नि‍धि‍यों, वि‍त्तीय आस्ति‍यों या आर्थि‍क संसाधनों और संबंधि‍त सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, उपर्युक्त परिपत्रों के पैरा 6 में वर्णि‍त प्रक्रि‍या के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहि‍ए ।

5. उपर्युक्त सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट
http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml और
http://www.un.org/sc/committiees/1267/pdf/AQList.pdf पर उपलब्ध हैं।

6. अनुपालन अधि‍कारी/प्रधान अधि‍कारी इस परि‍पत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(ए.जी. रे)
महाप्रबंधक
अनु: यथोक्त

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