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यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) प्रतिबंध सूची में बदलाव

आरबीआई/2011-12/406
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी/आरसीबी.सं.8357/07.02.12/2011-12 

22 फरवरी 2012

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी/
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) /
राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन -
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011)
प्रतिबंध सूची में बदलाव

कृपया दिनांक 18 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं. 7156/ 03.05.28(ए)/2011-12 और दिनांक 19 जनवरी 2012 का परिपत्र ग्राआऋवि.केका. आरसीबी. एएमएल.सं.7152/07.02.12/2011-12 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित 14 फरवरी 2012 के टिप्पण की प्रतिलिपि प्राप्त हुई हैं, (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें '1988 प्रतिबंध सूची' अर्थात् तालिबान से संबंधित अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है।

3.बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे परिपत्र दिनांक 5 नवंबर 2009 ग्राआऋवि. केका.आरआरबी.सं. 39/03.05.33(ई)/2009-10 और दिनांक 29 अक्तूबर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं. 34/07.40.00/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

4.  जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, ऊपर उल्लिखित पैरा 3 में संदर्भित परिपत्रों के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

5.  उपर्युक्त सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट
http://www.un.org/sc/committees/ 1988/list.shtml पर उपलब्ध हैं।

6.  अनुपालन अधिकारी / प्रधान अधिकारी इस परिपत्र  की प्राप्ति – सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(आई.एस.नेगी )
महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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