गैर-तिजोरी शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर-तिजोरी शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन
आरबीआई/2022-23/112 06 सितंबर 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदया/महोदय, गैर-तिजोरी शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र आरबीआई/2015-16/293 डीसीएम (एनपीडी) संख्या 2564/09.40.02/2015-16 और दिनांक 23 मई 2019 के परिपत्र डीसीएम (आयो) संख्या 2845/10.25.007/2018-19 का संदर्भ लें। 2. हमें गैर-तिजोरी बैंक शाखाओं द्वारा मुद्रा तिजोरियों में जमा की गई नकदी पर लगने वाले सेवा शुल्क पर जीएसटी लागू होने के संबंध में प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त परिपत्रों में दर्शाई गई राशि लागू करों के अतिरिक्त है। तदनुसार, पूर्वोक्त परिपत्रों में उल्लिखित सेवा शुल्क को ₹5 और लागू कर प्रति पैकेट और ₹8 और लागू कर प्रति पैकेट, जैसा भी मामला हो, के रूप में पढ़ा जाए। भवदीय (संजीव प्रकाश) |