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जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) में वृद्धि- समय विस्तार

भारिबैं./2008-09/486
गैबैंपवि. नीति प्रभा./कंपरि. सं. 140/03.02.002/2008-09

26 मई 2009

100 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ
न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

प्रिय महोदय,

जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) में वृद्धि- समय विस्तार

21 अप्रैल 2009 के वार्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 के पैराग्राफ 167 के अनुसार बैंक ने जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात में वृद्धि करने के समय में विस्तार के बारे में 24 अप्रैल 2009 को परिपत्र सं. गैबैंपवि. नीति प्रभा./कंपरि. सं. 138/03.02.002/2008-09 जारी किया जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के 12% तथा 15% के अनुपात को लागू करने के समय को बढ़ाकर क्रमश: 31 मार्च 2010 तथा 31 मार्च 2011 कर दिया जाए। इस संबंध में 26 मई 2009 को जारी अधिसूचना संलग्न है।

भवन्निष्ठ

(ए. एस. राव)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

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