कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) की शुरूआत: परिचालन के लिए प्रभावी तारीख में बदलाव - आरबीआई - Reserve Bank of India
कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) की शुरूआत: परिचालन के लिए प्रभावी तारीख में बदलाव
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
आरबीआई/2011-12/228 20 अक्तूबर, 2011 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों और प्रिय महोदय/महोदया, कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) की शुरूआत : परिचालन के लिए प्रभावी तारीख में बदलाव दिनांक 23 मई, 2011 के आरबीआई परिपत्र आईडीएमडी. पीसीडी.सं.5053/14-03-04/2010-11 के पैरा 4 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें यह इंगित किया था कि सीडीएस संबंधी दिशा-निर्देश 24 अक्तूबर, 2011 से प्रभावी होंगे। उत्पाद के लॉन्च के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा जिसमें ट्रेड डिपोजिटरी, दस्तावेजीकरण, मूल्यांकन के लिए सीडीएस वक्र का प्रकाशन, संविदाओं का मानकीकरण आदि शामिल हैं, को स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, बाजार सहभागियों ने दस्तावेजीकरण, परिचालनगत पहलुओं और आवश्यक संस्थागत ढांचे की व्यवस्था के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। 2. उपर्युक्त के मद्देनजर, मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि मई 2011 में जारी सीडीएस दिशानिर्देशों को नवंबर 2011 के अंत तक लागू किया जाए। सटीक तारीख जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। भवदीय, (संजय हांसदा)
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