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विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ)

आरबीआई/2021-22/44
ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 05

31 मई, 2021

प्रति,
सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया / महोदय

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ)

प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा. 396/ 2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 की अनुसूची-1 तथा समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाया जाता है।

2. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित निदेशों का अवलोकन भी अपेक्षित है:

क) 30 मार्च 2020 का एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25;

ख) 30 मार्च 2020 का परिपत्र सं. एफएमआरडी. एफएमएसडी.सं. 25/14.01.006/2019-20;

ग) 15 अप्रैल 2020 का एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 30 और

घ) 31 मार्च 2021 का एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 14

3. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निवेश सीमाओं में संशोधन

क. वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में एफपीआई निवेश की सीमा बिना किसी परिवर्तन के प्रतिभूतियों के बकाया स्‍टॉक का क्रमश: 6% और 2% रहेगी।

ख. अब तक की तरह, 30 मार्च 2020 के एपी (डीआईआर श्रेणी) परिपत्र सं. 25 के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में पात्र निवेशकों द्वारा सभी निवेश ‘पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग’ (एफएआर) के अंतर्गत होंगे।

ग. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जी-सेक सीमा (पूर्ण रूप में) में दो उप-श्रेणियों – ‘सामान्य’ और ‘दीर्घावधि’– में बढ़ोतरी का आबंटन 50:50 पर बरकरार रखा जाएगा।

घ. एसडीएल की सीमा में संपूर्ण वृद्धि (पूर्ण रूप में) को एसडीएल की 'सामान्य' उप-श्रेणी में जोड़ा गया है।

4. तदनुसार, विभिन्न श्रेणियों के लिए संशोधित सीमाएं (पूर्ण रूप में), कॉर्पोरेट बांडों के लिए सीमा सहित 31 मार्च 2021 के ए.पी. (डीआईआर श्रेणी) परिपत्र संख्या 14 में की गई घोषणा के अनुसार निम्नानुसार होंगी (तालिका-1):

तालिका- 1: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निवेश सीमाएं
सभी आंकड़े रु. करोड़ में
  जी-सेक –सामान्‍य जी-सेक –दीर्घ अवधि एसडीएल –सामान्‍य एसडीएल - दीर्घ अवधि कार्पोरेट बांड कुल ऋण
वर्तमान एफपीआई सीमाएं^ 2,34,531 1,03,531 67,630 7,100 5,41,488 9,54,280
अप्रैल 2021-सित. 2021 की छमाही के लिए संशोधित सीमा 2,43,914 1,12,914 76,766 7,100 5,74,263 10,14,957
अक्‍तू.2021-मार्च 2022 की छमाही के लिए संशोधित सीमा 2,53,298 1,22,298 85,902 7,100 6,07,039 10,75,637
^ 31मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार

5. प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को भी अवगत कराएं।

6. इस परिपत्र में निहित निदेशों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किया गया है तथा यदि किसी अन्य कानून के तहत कोई अनुमति / अनुमोदन अपेक्षित है तो इनसे उनपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भवदीया

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक

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