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सामान्य मार्ग के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश – छूट

आरबीआई/2025-26/35
विबाविवि.एफएमडी.सं.01/14.01.006/2025-26

08 मई, 2025

सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय,

प्रिय महोदय,

सामान्य मार्ग के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेशछूट

प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 और दिनांक 07 जनवरी 2025 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश) निदेश, 2025 [इसके बाद, 'मास्टर निदेश'] की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. वर्तमान में, सामान्य मार्ग के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश, मास्टर निदेश के पैराग्राफ 4.4(iii) और 4.4(v) में क्रमशः निर्धारित अल्पकालिक निवेश सीमा और संकेन्द्रण सीमा के अधीन हैं। इसकी समीक्षा के बाद, और एफपीआई के लिए निवेश को और अधिक आसान बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश में अल्पकालिक निवेश सीमा और संकेन्द्रण सीमा का अनुपालन करने की आवश्यकता को वापस ले लिया जाए।  

3. इस परिपत्र में दिए गए निदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं।

4. अद्यतन मास्टर निदेश इसके साथ संलग्न है।

5. प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक इन निदेशों की विषय-वस्तु को अपने संघटकों के ध्यान में लाएँ।

6. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत, किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जारी किए गए हैं।

भवदीया

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक

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