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भारत आने वाले विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना

आरबीआई/2022-23/176
सीओ.डीपीएसएस.नीति.सं.एस–1907/02.14.006/2022-23

10 फरवरी 2023

सभी प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक)
और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

महोदया / प्रिय महोदय,

भारत आने वाले विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना

08 फरवरी 2023 को ‘विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के उपयोग की अनुमति दी जाए। प्रारंभ में, यह सुविधा जी-20 देशों के यात्रियों, को चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर उनके मर्चेंट भुगतान (पी2एम) के लिए विस्तारित की जाएगी, जब तक की वे देश में हैं। भविष्य में, इसे देश के सभी प्रवेश बिंदुओं पर सक्षम किया जाएगा। 27 अगस्त 2021 (12 नवंबर 2021 को अद्यतन) के पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निर्देशों को अनुच्छेद 10.3 सम्मिलित करके अद्यतन किया गया है।

2. ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया है।

भवदीय,

(पी वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक

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