रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करना
भा.रि.बैं./2016-17/108 03 नवंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय, रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करना कृपया भारतीय बैंकों द्वारा रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करना विषय पर 03 नवंबर 2016 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.14 का संदर्भ लें। 2. हम सूचित करते हैं कि बैंकों को निम्नलिखित प्रयोजनों से रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करके निधियां जुटाने की अनुमति दी जाती है :
3. उपरोक्त के अनुसार निर्गमन सभी लागू विवेकपूर्ण मानदंडों और फेमा दिशानिर्देशों के अधीन होंगे। भवदीय, (अजय कुमार चौधरी) |