अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदण्ड/काला धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/काला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्व- अनुपालन का स्तर - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदण्ड/काला धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/काला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्व- अनुपालन का स्तर
आरबीआइ/2010-11/300 07 दिसंबर 2010 मुख्य कार्यपालक महोदय, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदण्ड/काला धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/काला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्व- अनुपालन का स्तर कृपया अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदण्ड - काला धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/काला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्व विषय पर 18 फरवरी 2005, 30 सितंबर 2009 और 25 जून 2010 के हमारे परिपत्र क्रमश: ग्राआऋवि.एएमएल.बीसी.सं.80/07.40.00/2004-05, ग्राआऋवि.सीओ.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं. 28/07.40.00/2009-10 और ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल.बीसी.सं. 88/07.40.00/2009-10 देखें । 2. काला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बैंकों पर, उनमें दिए गए निर्धारित समय के अंदर वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफआईयू-इंड) को विभिन्न रिपोर्ट यथा नकदी लेन-देन रिपोर्ट, (सीटीआर),संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) और नकली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है । वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफआईयू-इंड) ने यह पाया है कि काला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएएमएलए), 2002 के अंतर्गत अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदण्ड - काला धनशोधन निवारण मानक (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) उपायों का अब भी बहुत कम अनुपालन हो रहा है और कुछ बैंकों ने पर्याप्त रूप से उच्च स्तर के अधिकारी को प्रमुख अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का नीतिगत निर्णय भी नहीं लिया है, जो अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदण्ड - काला धनशोधन निवारण मानक(एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) उपायों को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित प्राधिकार का प्रयोग कर सके । 3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह सूचित किया जाता है कि बैंक काला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करें तथा न्यूनतम उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी को प्रमुख अधिकारी के रूप में नियुक्त करें, जिसे अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदण्ड - काला धनशोधन निवारण मानक (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) मामलों की अच्छी जानकारी रखने वाले अनुभवी अधिकारियों के एक दल द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। 4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की पावती भेजें । भवदीय, (बी. पी. विजयेंद्र) |