वृहत एक्सपोजर ढांचा - आरबीआई - Reserve Bank of India
वृहत एक्सपोजर ढांचा
भारिबै/2019-20/60 12 सितंबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया वृहत एक्सपोजर ढांचा कृपया 7 अगस्त 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का "सामान्य एकल प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा के साथ एकल एनबीएफसी के लिए बैंकों के एक्सपोजर के लिए एकल प्रतिपक्ष एक्पोजर सीमा का सामंजस्य" से संबंधित पैरा 7 (क) देखें (उद्धरण संलग्न)। 2. "वृहत एक्सपोजर ढांचे" पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी 43/21.01.003/2018-19 के अनुसार, किसी एकल एनबीएफसी के प्रति बैंक का एक्सपोजर उनके पात्र पूंजी आधार के 15 प्रतिशत तक सीमित है, जबकि सामान्य एकल प्रतिपक्षकार एक्सपोजर सीमा 20 प्रतिशत है, जिसे असाधारण परिस्थितियों में बैंक के बोर्ड द्वारा 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। 3. यह निर्णय लिया गया है कि किसी एकल एनबीएफ़सी (स्वर्ण ऋण कंपनियों को छोड़कर) के प्रति बैंक के एक्सपोजर को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 20 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। मुख्य रूप से स्वर्ण के प्रति ऋण देने वाली एनबीएफ़सी दिनांक 18 मई 2012 के परिपत्र बैपविवि.बीपी.बीसी.सं 106/21.04.172/2011-12 में दी गई सीमाओं द्वारा अधिशासित होंगे। भवदीय (सौरभ सिन्हा) दिनांक 7 अगस्त 2019 के तृतीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 से उद्धरण अब यह निर्णय लिया गया है एनबीएफ़सी क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए आगे निम्नलिखित उपाय किए जाएँ: 7 (क) 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (एलईएफ) पर संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, एक एकल एनबीएफसी के लिए बैंक का एक्सपोज़र उसकी टीयर I कैपिटल के 15 प्रतिशत तक सीमित है, जबकि अन्य क्षेत्रों की संस्था के लिए एक्सपोज़र लिमिट बैंक की टीयर I पूंजी का 20 प्रतिशत हिस्सा है, जिसे असाधारण परिस्थितियों में बैंकों के बोर्ड द्वारा 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। सामान्य एनबीएफसी के साथ प्रतिपक्षीय एक्सपोज़र सीमा के सामंजस्य के लिए एक कदम के रूप में, बैंक की एक्सपोजर सीमा को सिंगल एनबीएफसी के लिए बैंक की टीयर- I पूंजी के 20% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त उपायों पर विस्तृत दिशानिर्देश अगस्त 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे। |