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वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - छूट

भारिबैं/2020-21/104
विवि.सं.सीआरई.बीसी.45/21.01.003/2020-21

फरवरी 24, 2021

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर)

महोदया/ महोदय

वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - छूट

कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 का संदर्भ लें।

2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा 3 में उन एक्सपोजर को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें एलईएफ़ से छूट प्राप्त है। इसकी समीक्षा पर निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित एक्सपोजर को भी एलईएफ़ से छूट दी जाए:

• विदेशी राष्ट्रिकों या उनके केंद्रीय बैंकों के प्रति एक्सपोजर जो:

  1. दिनांक 8 अक्तूबर 2015 के परिपत्र द्वारा यथा संशोधित, दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र- बासल III पूंजी विनियमावली के पैरा 5.3.1 की सारणी 2 के अंतर्गत 0% जोखिम भार के अधीन हैं; और,

  2. उस राष्ट्रिक की देशी मुद्रा में मूल्यवर्गित और उसी मुद्रा के संसाधनों  से पूरे किए गए हैं।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

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