2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा 3 में उन एक्सपोजर को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें एलईएफ़ से छूट प्राप्त है। इसकी समीक्षा पर निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित एक्सपोजर को भी एलईएफ़ से छूट दी जाए:
• विदेशी राष्ट्रिकों या उनके केंद्रीय बैंकों के प्रति एक्सपोजर जो: