RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79196185

बैंकों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) को ऋण देना

भारिबैं/2019-20/83
बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.20/08.12.014/2019-20

14 अक्तूबर 2019

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) को छोड़कर),
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी)

महोदय/ महोदया,

बैंकों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) को ऋण देना

कृपया 'आईएनवीआईटीएस की यूनिटों में बैंकों द्वारा निवेश' पर 18 अप्रैल 2017 के परिपत्र बैंविवि.सं.एफ़एसडी.बीसी.62/24.01.040/2016-17 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन आईएनवीआईटीएस की इकाइयों में निवेश करने की अनुमति दी गई है।

2. बैंक और अन्य हितधारक आईएनवीआईटी को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के प्रावधान स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आईएनवीआईटी को ऋण देने की अनुमति दी जाए:

i) बैंकों को आईएनवीआईटी के प्रति एक्सपोज़र पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी होगी, जो अन्य बातों के साथ- साथ मूल्यांकन प्रणाली, स्वीकृति की शर्तें, आंतरिक सीमाएं, निगरानी प्रणाली आदि को शामिल करेगी।

ii) सामान्य स्थितियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बैंक समय पर ऋण की सर्विसिंग सुश्चित करने के लिए आईएनवीआईटी स्तर पर नकदी प्रवाह की पर्याप्तता सहित सभी महत्वपूर्ण मापदंडों का आकलन करेंगे। आईएनवीआईटी और अंतर्निहित एसपीवी का समग्र लीवरेज बैंकों की बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार अनुमति प्राप्त लीवरेज के भीतर होगा। बैंक अंतर्निहित एसपीवी के कार्यनिष्पादन की निरंतर निगरानी करेंगे क्योंकि आईएनवीआईटी की ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता काफी हद तक इन एसपीवी के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करेगी। चूंकि आईएनवीआईटी ट्रस्ट हैं, बैंकों को इन संस्थाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों को, विशेष रूप से प्रतिभूति के प्रवर्तन के मामले में ध्यान में, रखना चाहिए।

iii) बैंक केवल उन्हीं आईएनवीआईटी को ऋण देंगे, जिनके मौजूदा बैंक ऋण वाले कोई भी अंतर्निहित एसपीवी, दिनांक 07 जून, 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुलग्नक- I के पैरा 2 में पारिभाषित 'वित्तीय कठिनाई' का सामना नहीं कर रहे हैं।

iv) अन्य संस्थाओं की इक्विटी प्राप्त करने के लिए आईएनवीआईटी को बैंक वित्त देना, दिनांक 1 जुलाई 2015 के ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध पर मास्टर परिपत्र के पैरा 2.3.7.4 (iv) में दी गई शर्तों के अधीन होगा।

v) बैंकों के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति छमाही आधार पर उक्त शर्तों के अनुपालन की समीक्षा करेगी।

भवदीय

(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?