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निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना –75,000 अमरीकी डालर की सीमा बढ़कार 1,25,000 अमरीकी डालर की गयी

भारिबैंक/2013-14/624
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.138

3 जून 2014

सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/ महोदय,

निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना –75,000 अमरीकी
डालर की सीमा बढ़कार 1,25,000 अमरीकी डालर की गयी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना संबंधी 14 अगस्त 2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 24 और उसके बाद 4 सितंबर 1013 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32 के जरिए जारी स्पष्टीकरण की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. जैसाकि दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2014-15 के पैराग्राफ 13 में उल्लेख किया गया है, अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) 75,000 अमरीकी डालर की वर्तमान सीमा को तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 1,25,000 अमरीकी डालर प्रति वित्तीय वर्ष किया जाए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस योजना के अंतर्गत अनुमत चालू अथवा पूंजी खातेगत लेनदेनों अथवा दोनों के लिए संयुक्त रूप में प्रति वित्तीय वर्ष अब 1,25,000 अमरीकी डालर की सीमा तक के विप्रेषणों की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

3. इस योजना का उपयोग प्रतिबंधित अथवा मार्जिन ट्रेडिंग, लाटरी, आदि जैसी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए विप्रेषण भेजने हेतु न किया जाए।

4. इस संबंध में शेष सभी शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी ।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं ।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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