मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 जुलाई 2015 को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड
आरबीआई/2015-16/102 1 जुलाई 2015 अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ महोदय, मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड कृपया 1 जुलाई 2014 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.एफआईडी.एफआईसी.4/01.02.00/2014-15 देखें, जिसमें वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोजर मानदंडों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं को 30 जून 2014 तक जारी अनुदेश/दिशानिर्देश दिए गए हैं। इस मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त विषय पर 30 जून 2015 तक जारी अनुदेशों को शामिल किया गया है। भवदीया (सुधा दामोदर) |
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