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जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश - विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना [एफसीएनआर (ख)] और अनिवासी (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमा

आरबीआई/2022-23/82
विवि एसओजी (एसपीई) आरईसी सं 53/13.03.000/2022-23

06 जुलाई 2022

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)
सभी लघु वित्त बैंक
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक
सभी भुगतान बैंक
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंक

महोदया/महोदय

जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश - विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना [एफसीएनआर (ख)] और अनिवासी (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमा

कृपया 03 मार्च 2016 के जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश (एमडी) की धारा 19 और 12 मई 2016 के जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश (एमडी) की धारा 18 में निहित एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों के संबंध में जारी अनुदेश देखें। इस संबंध में, बैंकों को सूचित किया जाता है कि 31 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए बैंकों द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर लागू ब्याज दर सीमा को 07 जुलाई 2022 की प्रभावी तिथि से अस्थायी रूप से वापस लिया जा रहा है।

2. इसके अलावा, उपर्युक्त एमडी की धारा 15 (घ) और धारा 14 (घ) के अनुसार, एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें तुलनीय घरेलू रुपया मीयादी जमा पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नहीं होंगी। इस संबंध में, बैंकों द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील एनआरई जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों के संबंध में उक्त प्रतिबंध 07 जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए अस्थायी रूप से वापस ले लिया जाएगा। उपरोक्त छूट सामान्य अनिवासी (एनआरओ) जमाराशियों पर लागू नहीं होगी।

3. ये रियायतें समीक्षा के अधीन होंगी।

4. इस संबंध में अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(संतोष कुमार पाणिग्राही)
मुख्य महाप्रबंधक

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