सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण
आरबीआई/2022-23/52 19 मई 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण कृपया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण हेतु संशोधित मानदंड के संबंध में दिनांक 2 जुलाई 2020 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21, दिनांक 21 अगस्त 2020 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.4/06.02.31/2020-21 तथा दिनांक 18 फरवरी 2022 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.16/06.02.31/2021-22 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. भारत सरकार ने दिनांक 06 मई 2022 के अपने राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.2134(अ) के द्वारा, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, के दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एस.ओ.2119 (अ), के पैरा (7) उप-पैरा (3) में संशोधनों को अधिसूचित किया है। 3. उपरोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि:
भवदीया, (निशा नम्बियार) |