सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण
आरबीआई/2022-23/52 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.7/06.02.31/2022-23
19 मई 2022
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं / सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
महोदया / महोदय,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण
3. उपरोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि:
30 जून 2020 तक प्राप्त किए गए एमएसएमई के मौजूदा उद्यमी ज्ञापन (ईएम) पार्ट II और उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) एमएसएमई के रूप में वर्गीकरण के लिए 30 जून 2022 तक तक वैध रहेंगे; और