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अप्रतिदेय जमाराशि – जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश

भारिबैं/2023-24/74
डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं. 51/13.03.000/2023-24

26 अक्तूबर 2023

अप्रतिदेय जमाराशि – जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश

कृपया जमाराशियों पर ब्याज दर से संबन्धित दिनांक 03 मार्च 2016 और दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश (एमडी) - भारतीय रिजर्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर), 2016 की धारा 7 में समाविष्ट अनुदेश देखें। इन निदेशों के संदर्भ में, बैंकों को समय से पहले निकासी के विकल्प के बिना घरेलू मियादी जमा (टीडी) की पेशकश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि व्यक्तियों से पंद्रह लाख रुपये और उससे कम राशि के लिए स्वीकार किए गए सभी टीडी में समय से पहले निकासी की सुविधा हो। इसके अलावा, बैंकों को जमा राशि की अवधि और आकार के अलावा जमा की अप्रतिदेयता (अर्थात, समय से पहले निकासी विकल्प की अनुपलब्धता) के आधार पर टीडी पर ब्याज पर अलग-अलग दर की पेशकश करने की भी अनुमति दी गई है।

2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि (i) अप्रतिदेय टीडी की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि रुपये पंद्रह लाख से बढ़ाकर रुपये एक करोड़ की जा रही है, अर्थात व्यक्तियों से रुपये एक करोड़ और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की जाने वाली सभी घरेलू मियादी जमाओं में समय से पहले निकासी की सुविधा होगी (ii) ये निर्देश अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमा / साधारण अनिवासी (एनआरओ) जमा के लिए भी लागू होंगे।

3. तदनुसार, मास्टर निदेशों के प्रासंगिक अनुभागों को अनुबंध में बताए अनुसार संशोधित किया गया है।

4. अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तनीय रहेंगे।

प्रयोज्यता

5. यह परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों पर लागू है।

6. ये अनुदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय

(सुनील टी एस नायर)
मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध

[दिनांक 26 अक्तूबर 2023 का परिपत्र विवि. एसओजी (एसपीई) आरईसी. सं.51/13.03.00/2023-24 संलग्न]

दिनांक 03 मार्च 2016 को जारी मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016

मास्टर निदेश की धारा वर्तमान प्रावधान संशोधित प्रावधान
7 (ए) (iii) बैंकों को समयपूर्व आहरण विकल्प के बिना सावधि जमाराशियों की पेशकश करने की स्वतंत्रता होगी।

बशर्ते कि व्यक्तियों (एकल अथवा संयुक्त रूप से धारित) से पंद्रह लाख रुपये और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की गई सभी सावधि जमाराशियों में समयपूर्व आहरण की सुविधा होगी।
बैंकों को समयपूर्व आहरण विकल्प के बिना सावधि जमाराशियों की पेशकश करने की स्वतंत्रता होगी।

बशर्ते कि व्यक्तियों (एकल अथवा संयुक्त रूप से धारित) से रुपये एक करोड़ और उससे कम राशि लिए स्वीकार की गई सभी सावधि जमाराशियों में समयपूर्व आहरण की सुविधा होगी।
15 (सी) एनआरई/एनआरओ सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरें केवल निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के आधार पर भिन्न होंगी:

(i) जमाराशियों की अवधि:

बैंकों को इस शर्त के अधीन जमाराशियों की परिपक्वता/अवधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी कि एनआरई सावधि जमाराशियों की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी और एनआरओ सावधि जमाराशियों की न्यूनतम अवधि सात दिन होगी।

(ii) जमाराशियों का आकार:

केवल थोक जमाराशियों पर अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश की जाएगी।
एनआरई/एनआरओ सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरें केवल निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के आधार पर भिन्न होंगी:

(i) जमाराशियों की अवधि:

बैंकों को इस शर्त के अधीन जमाराशियों की परिपक्वता/अवधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी कि एनआरई सावधि जमाराशियों की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी और एनआरओ सावधि जमाराशियों की न्यूनतम अवधि सात दिन होगी।

(ii) जमाराशियों का आकार:

केवल थोक जमाराशियों पर अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश की जाएगी।

(iii) समयपूर्व आहरण विकल्प की अनुपलब्धता:

बैंकों को समय से पहले आहरण के विकल्प के बिना एनआरई / एनआरओ सावधि जमाराशियों की पेशकश करने की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते कि व्यक्तियों से स्वीकार किए गए सभी एनआरई / एनआरओ सावधि जमाराशियों के संबंध में (अकेले या संयुक्त रूप से) रुपये एक करोड़ और उससे कम की राशि के लिए समय से पहले आहरण की सुविधा होगी।

दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016

मास्टर निदेश की धारा वर्तमान प्रावधान संशोधित प्रावधान
7 (ए) (iii) सहकारी बैंकों को समयपूर्व आहरण विकल्प के बिना सावधि जमाराशियों की पेशकश करने की स्वतंत्रता होगी,

बशर्ते कि व्यक्तियों (अकेले या संयुक्त रूप से धारित) और हिंदू अविभाजित परिवारों से पंद्रह लाख रुपये और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की गई सभी सावधि जमाराशियों में समय से पहले आहरण की सुविधा होगी।
सहकारी बैंकों को समयपूर्व आहरण विकल्प के बिना सावधि जमाराशियों की पेशकश करने की स्वतंत्रता होगी,

बशर्ते कि व्यक्तियों (अकेले या संयुक्त रूप से धारित) और हिंदू अविभाजित परिवारों से रुपये एक करोड़ और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की गई सभी सावधि जमाराशियों में समय से पहले आहरण की सुविधा होगी।
14 (सी) एनआरई/एनआरओ सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरें केवल निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के कारण भिन्न होंगी:

(i) जमाराशियों की अवधि:

सहकारी बैंकों को इस शर्त के अधीन जमाराशियों की परिपक्वता/अवधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी कि एनआरई सावधि जमाराशियों की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी और एनआरओ सावधि जमाराशियों की न्यूनतम अवधि सात दिन होगी।

(ii) जमाराशियों का आकार:

केवल थोक जमाराशियों पर अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश की जाएगी।
एनआरई/एनआरओ सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरें केवल निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के कारण भिन्न होंगी:

(i) जमाराशियों की अवधि:

सहकारी बैंकों को इस शर्त के अधीन जमाराशियों की परिपक्वता/अवधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी कि एनआरई सावधि जमाराशियों की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी और एनआरओ सावधि जमाराशियों की न्यूनतम अवधि सात दिन होगी।

(ii) जमाराशियों का आकार:

केवल थोक जमाराशियों पर अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश की जाएगी।

(iii) समय से पहले आहरण के विकल्प की अनुपलब्धता:

सहकारी बैंकों को समय से पहले आहरण के विकल्प के बिना एनआरई/एनआरओ सावधि जमाराशियों की पेशकश करने की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते कि रुपये एक करोड़ और उससे कम की राशि के लिए व्यक्तियों (अकेले या संयुक्त रूप से धारित) से स्वीकार किए गए सभी एनआरई/एनआरओ सावधि जमाराशियों में समय से पहले आहरण की सुविधा होगी।

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