2. चूंकि बैंकों द्वारा NRD-CSR डेटा, XBRL प्लेटफार्म पर प्रस्तुत करने में स्थायित्व आ गया है, अत: यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 2015 से विवरण 5 तथा विवरण 8 नाम की विवरणियों के प्रस्तुतीकरण को समाप्त कर दिया जाए। तदनुसार, विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले बैंक सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरण 5 तथा विवरण 8 नाम की विवरणियां (साफ्ट एवं हार्ड प्रतियों दोनों में) प्रस्तुत करना बंद कर दें।
3. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं।
भवदीय,
(ए.के.पाण्डेय) मुख्य महाप्रबंधक
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