अनिवासी जमाराशियां – विवरण 5 तथा विवरण 8 नाम की विवरणियों के प्रस्तुतीकरण को बंद करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासी जमाराशियां – विवरण 5 तथा विवरण 8 नाम की विवरणियों के प्रस्तुतीकरण को बंद करना
भारिबैंक/2014-15/504 18 मार्च 2015 सभी बैंक जो विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत हैं महोदया/महोदय, अनिवासी जमाराशियां – विवरण 5 तथा विवरण 8 अनिवासी जमा (NRD) खाते रखने वाले बैंकों का ध्यान 12 जुलाई 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 4 एवं 7 अगस्त 2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 की ओर आकृष्ट किया जाता है जो विवरण 5 तथा विवरण 8 नाम की विवरणियां प्रस्तुत करने और NRD-CSR रिपोर्टिंग को XBRL प्लेटफार्म पर रिपोर्ट करने से संबंधित हैं। 2. चूंकि बैंकों द्वारा NRD-CSR डेटा, XBRL प्लेटफार्म पर प्रस्तुत करने में स्थायित्व आ गया है, अत: यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 2015 से विवरण 5 तथा विवरण 8 नाम की विवरणियों के प्रस्तुतीकरण को समाप्त कर दिया जाए। तदनुसार, विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले बैंक सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरण 5 तथा विवरण 8 नाम की विवरणियां (साफ्ट एवं हार्ड प्रतियों दोनों में) प्रस्तुत करना बंद कर दें। 3. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं। भवदीय, (ए.के.पाण्डेय) |