आनुकल्पित निवेश निधि (AIF) द्वारा समुद्रपारीय निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
आनुकल्पित निवेश निधि (AIF) द्वारा समुद्रपारीय निवेश
भारिबैंक/2014-15/344 9 दिसंबर 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, आनुकल्पित निवेश निधि (AIF) द्वारा समुद्रपारीय निवेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथासंशोधित, 7 जुलाई 2004 की फेमा. अधिसूचना सं.120/आरबी-2004 [विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(संशोधन) विनियमावली, 2004](अधिसूचना) के विनियम 26 और 30 अप्रैल 2007 तथा 4 मई 2007 के क्रमशः ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 49 और 50 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत भारतीय आनुकल्पित निवेश निधि (AIF) को 30 अप्रैल 2007 तथा 4 मई 2007 के क्रमशः ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 49 और 50 के तहत जारी उपपन्धों के अंतर्गत समुद्रपारीय निवेश करने की अनुमति दी जाए। 3. उक्त अधिसूचना में आवश्यक संशोधन 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना सं. फेमा.326/आरबी-2014 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा जारी किए गए हैं और वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख अर्थात 21 नवंबर 2014 से लागू हैं। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों एवं ग्राहकों को अवगत कराएं। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) तथा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अधीन अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (सी.डी.श्रीनिवासन) |