गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन
भारिबै/2018-19/70 नवंबर 02, 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन कृपया कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन पर दिनांक 24 सितंबर 2015 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.40/21.04.142/2015-16 और उपर्युक्त विषय पर बाद में जारी किए गए अन्य परिपत्र देखें। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण, जमाराशि न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को बैंकों द्वारा आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) प्रदान करने की अनुमति दी जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी: i) एनबीएफसी-एनडी-एसआई/ एचएफसी द्वारा जारी किए गए जिस बॉन्ड के लिए पीसीई दिया गया है, उसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी; ii) उक्त परिपत्र के अनुच्छेद 27 के संदर्भ में, बैंकों द्वारा दिए गए पीसीई से समर्थित बॉन्ड की आय का उपयोग केवल एनबीएफसी-एनडी-एसआई/ एचएफसी के मौजूदा ऋण के पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा। बैंक लक्ष्य-उपयोग की शर्त के पूरे होने की निगरानी और सुनिश्चितता के लिए उचित प्रणाली लाएंगे; iii) ऐसे प्रत्येक एनबीएफसी-एनडी-एसआई/ एचएफसी द्वारा जारी बॉन्ड के प्रति पीसीई द्वारा बैंक का एक्सपोजर मौजूदा एकल/ समूह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा के भीतर बैंक की पूंजीगत निधि के एक प्रतिशत तक सीमित होगा; और iv) एनबीएफसी-एनडी-एसआई/ एचएफसी द्वारा जारी बॉन्ड के प्रति पीसीई द्वारा बैंक का एक्सपोजर उक्त परिपत्र के अनुच्छेद 24 (बी) में दी गई 20 प्रतिशत की कुल पीसीई एक्सपोजर सीमा के भीतर होगा। 3. उपर्युक्त परिपत्र में दी गई अन्य सभी शर्तें और साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन पर दिनांक 25 अगस्त 2016 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.5/21.04.142/2016-17 और दिनांक 18 मई 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.70/21.04.142/2016-17 एनबीएफसी-एनडी-एसआई/ एचएफसी द्वारा जारी बॉन्ड के लिए पीसीई पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे। भवदीय, (सौरभ सिन्हा) |