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प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली

आरबीआई/2016-17/79
विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.सं.17/04.09.001/2016-17

6 अक्तुबर 2016

अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक
मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
[सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]

महोदया/ महोदय

प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली

दिनांक 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.सं.54/04.09.01/2014-15 द्वारा प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे। तदनुसार दिनांक 11 जून 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.सं.58/04.09.001/2014-15 द्वारा प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार की रिपोर्टिंग के त्रैमासिक और वार्षिक निगरानी प्रारूप (फार्मेट) जारी किए गए थे।

2. समीक्षा करने पर यह निर्णय किया गया है कि प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार की रिपोर्टिंग के त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टिंग फार्मेट संशोधित किए जाए। अत: बैंकों से अनुरोध है कि वे संलग्‍न संशोधित फार्मेटों में प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को अग्रिमों पर डाटा प्रस्‍तुत करें। संशोधित त्रैमासिक और वा‍र्षिक विवरणियां प्रत्‍येक तिमाही और वित्‍तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से क्रमश: प्रंद्रह दिन और एक माह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्‍तीय समावेशन और विकास विभाग, सांख्यिकी प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, तिसरी मंजि़ल, अमर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई-400 001 को प्रस्‍तुत की जानी चाहिए।

3. बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे जून 2016 और सितंबर 2016 को समाप्त तिमाहियों की विवरणियां संशोधित फार्मेट में 21 अक्तूबर 2016 तक प्रस्तुत करें।

भवदीय

(ए. उद्गाता)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

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