डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण
आरबीआई/2017-18/105 06 दिसंबर 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पाँचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2017-18 में घोषित डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के संशोधित फ्रेमवर्क से संबन्धित विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण के पैराग्राफ 1 का संदर्भ लें। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जून 2012 के अपने परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या. 2361/02.14.003/2011-12 के अंतर्गत डेबिट कार्ड लेनदेनों पर लागू अधिकतम मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) निर्दिष्ट किया था जिसे दिनांक 16 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या. 1515/02.14.003/2016-17 के अंतर्गत संशोधित किया गया था। 3. "ड्राफ्ट परिपत्र - डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण " पर हितधारकों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर और साथ ही व्यापारियों के एक बड़े समूह, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों द्वारा डेबिट कार्ड स्वीकृति को बढ़ावा देने और इसमें शामिल संस्थाओं के लिए व्यापार की स्थिरता को सुनिश्चित करने के दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर डेबिट कार्डों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के यौक्तिकीकरण का निर्णय लिया गया है:
4. तदनुसार, डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए अधिकतम एमडीआर निम्नानुसार होगा:
5. एमडीआर के पृथक्करण पर दिनांक 01 सितंबर 2016 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या 639/02.14.003/2016-17 और मर्चेन्ट अधिगृहण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति स्थापित करने के लिए दिनांक 26 मई 2016 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या 2894/02.14.003/2015-2016 का संदर्भ लें। यह बात पुन: दुहराई जाती है कि बैंक और प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यापारी पर अधिरोपित किए गए एमडीआर उपर्युक्त विहित की गई दरों की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होंगे, चाहे व्यापारी के स्थान पर कार्ड स्वीकृति इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने वाली संस्था कोई भी क्यों न हो। 6. बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा ऑन – बोर्डेड व्यापारी डेबिट कार्डों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करते समय अपने ग्राहकों पर एमडीआर प्रभार हस्तांतरित न करें। 7. उपर्युक्त अनुदेश दिनांक 01 जनवरी 2018 से प्रभावी होंगे। इन अनुदेशों की समीक्षा की जा सकती है। 8. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीया (नन्दा एस. दवे) |