अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवाएँ – ई- आधार को पीएमएल नियमावली के अंतर्गत “आ - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवाएँ – ई- आधार को पीएमएल नियमावली के अंतर्गत “आधिकारिक वैध दस्तावेज़” के रूप में स्वीकार करना
आरबीआई/2013-14/660 20 जून 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवाएँ – ई- आधार को पीएमएल नियमावली के अंतर्गत “आधिकारिक वैध दस्तावेज़” के रूप में स्वीकार करना कृपया दिनांक 25 अक्तूबर 2013 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 919 /02.27.005/2013-14 का संदर्भ लें जिसमें धनशोधन निवारण (रिकोर्डों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के अंतर्गत यूआईडीएआई के ई-केवाईसी को केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने के लिए सूचित किया गया था। 2. इस संबंध में हम उक्त विषय पर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 04 मार्च 2014 के परिपत्र डीबीओडी.एएमएल.बीसी.सं. 100/14.01.001/2013-14 (संदर्भ आरबीआई 510/2013-14) को संलग्न कर रहे हैं। 3. यह सूचित किया जाता है कि, सभी सहभागी /परिचालक यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ई-आधार को स्वीकार किए जाने के संबंध में, इसमें दिये गए अनुदेशों का पालन करें। वे परिपत्र में निहित बातों को नोट करें एवं उनका कड़ाई से पालन करें। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस आधिनियम) के अंतर्गत प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक अपनी केवाईसी नीति में तदनुसार संशोधन करें एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय, (संगीता लालवानी) संलग्नक: यथोक्त |