बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना
आरबीआई/2012-13/150 31 जुलाई 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 दिसंबर 2010 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 67/12.02.001/2010-11 देखें । 2. जैसा कि 31 जुलाई 2012 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति 2012-13 की प्रथम तिमाही समीक्षा में घोषणा की गयी है, यह निर्णय लिया गया है कि 11 अगस्त 2012 से शुरू होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 24 प्रतिशत से घटाकर उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 23 प्रतिशत कर दिया जाए। 3. इससे संबंधित 31 जुलाई 2012 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 32 /12.02.001/2012-13 की प्रतिलिपि संलग्न है। 4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें । भवदीय (मुरली राधाकृष्णन) अनुलग्नक : यथोक्त बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 32/12.02.001/2012-13 31 जुलाई 2012 अधिसूचना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 16 दिसंबर 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 66/12.02.001/2010-11 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि 11 अगस्त 2012 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक 09 मई 2011 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 91/12.02.001/2011-12 और 17 अप्रैल 2012 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 94/12.02.001/2011-12 में यथावर्णित आस्तियां भारत में बनाए रखेगा जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 23 प्रतिशत से कम नहीं होगा । (बि. महापात्र) |