शाखा लाइसेंस नीति में छूट -टियर 2 के केन्द्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
शाखा लाइसेंस नीति में छूट -टियर 2 के केन्द्र
आरबीआई/2012-13/158 01 अगस्त 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, शाखा लाइसेंस नीति में छूट -टियर 2 के केन्द्र कृपया दिनांक 18 नवम्बर 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.28/03.05.90A/2010-11 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 की जनसंख्या तक) भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना और इसकी रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन, शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते वे कतिपय अपेक्षाएं पूरी करते हों। 2. टियर 2 केन्द्रों में बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टियर 3 से 6 केन्द्रों हेतु नीति के समान टियर 2 केन्द्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाए । 3 तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टियर 2 केन्द्रों में ( 2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या) रिज़र्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना और इसकी रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्तें वे अद्यतन निरीक्षण रिपोर्टं के अनुसार निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करते हों: i) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में उनकी पूँजी का अनुपात (सीआरएआर ) न्यूनतम 9% हो; ii) निवल अनर्जक आस्तियाँ 5% तक हो; iii) पिछले वर्ष में उनके नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर )/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर ) में कोई चूक नहीं हुई हो ; iv) गत वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें निवल लाभ हुआ हो; v) सीबीएस का अनुपालन करते हों । 4. पैरा 3 में उल्लिखित शर्तें पूरी न करनेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब तक की तरह , रिज़र्व बैंक/नाबार्ड से संपर्क बनाए रखना होगा । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा टियर 1 केन्द्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 100,000 तक की जनसंख्या वाले केन्द्र) शाखाएं खोलने के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता बनी रहेगी। 5. टियर 2 से 6 केन्द्रों में खोली गई शाखाओं के ब्यौरे की रिपोर्ट तिमाही की समाप्ति से एक पखवाड़े के भीतर दिनांक 29 मार्च 2011 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. बीसी. सं.56 /03.05.90A/2010-11 में निहित फार्मेट में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्योत्तर, स्वत: जारी लाइसेंस/सों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं । खोली गई शाखा के परिसर में उनके ग्राहकों/जनता की जानकारी के लिए लाइसेंस को प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि उनके मन में यह बैठ जाए कि यह शाखा बैंकिंग कारोबार करने के लिए प्राधिकृत है । 6. अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे । 7.कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें । भवदीय (सी.डी.श्रीनिवासन )मुख्य महाप्रबंधक |