अनिवासियों को विप्रेषण - स्रोत पर कर कटौती - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासियों को विप्रेषण - स्रोत पर कर कटौती
भारिबैंक/2013-14/669 30 जून 2014 सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय अनिवासियों को विप्रेषण - स्रोत पर कर कटौती विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान अनिवासियों हेतु विप्रेषण की अनुमति देते समय स्रोत पर कर कटौती के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित 19 जुलाई 2007 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 3 के साथ पठित 26 नवंबर 2002 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 56 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. अनिवासियों को विप्रेषण भेजते समय पालन किए जाने वाले मौजूदा अनुदेशों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 अक्तूबर 2013 से संशोधित कर दिया है। आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 195(6) के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करने के लिए 2 सितम्बर 2013 की अधिसूचना सं॰ एस॰ओ॰2659(ई) के अनुसार उसने आय कर (14वा संशोधन) नियमावली, 2013 जारी की है और इस संबंध में नियम तथा फॉर्म विनिर्दिष्ट किए हैं। 3. भारतीय रिजर्व बैंक ने, कर मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण देने के बाबत, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अनुदेश जारी करने संबंधी नीति की समीक्षा की है। अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में अनुदेश जारी नहीं किए जाएंगे। प्राधिकृत व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे यथा लागू कर क़ानूनों की अपेक्षाओं का पालन करें। 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं। इसके अलावा उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संपर्क करें। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं। भवदीय, (सी॰डी॰श्रीनिवासन) |