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ट्रेड रिपोजिटरी को विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग

आरबीआई/2024-25/89
एफ़एमआरडी.एमआईओडी.07/02.05.002/2024-25

08 नवंबर, 2024

सेवा में,
सभी प्राधिकृत व्यापारी 

महोदया/ महोदय

ट्रेड रिपोजिटरी को विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग

कृपया समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 05 जुलाई 2016 के हमारे मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन का संदर्भ लें, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं (विदेशी शाखाओं, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यम सहित) के माध्यम से की गई सभी ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) को करने की आवश्यकता होती है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी विदेशी मुद्रा लिखतों के लिए ट्रेड रिपोजिटरी में लेनदेन डेटा पूरा कर लिया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि रिपोर्टिंग आवश्यकता का विस्तार करके उसमें चरणबद्ध तरीके से विदेशी मुद्रा स्पॉट सौदों (मूल्य नकदी और मूल्य टॉम (tom) सहित) को शामिल कर लिया जाए। तद्नुसार, निम्नलिखित विदेशी मुद्रा संविदाओं में लेनदेन, जिसमें भारतीय रुपये शामिल है या अन्यथा, (इसके बाद “एफ़एक्स संविदा” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को अब ट्रेड रिपोजिटरी में रिपोर्ट किया जाएगा :     

क) विदेशी मुद्रा नकद;

ख) विदेशी मुद्रा टॉम (tom); और

ग) विदेशी मुद्रा स्पॉट

नोट : मुद्रा परिवर्तन संबंधी लेनदेन इन निदेशों के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं और वे समय-समय पर यथासंशोधित 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश- मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां, अथवा इस संबंध में जारी किसी अन्य नियम, विनियम या निदेश द्वारा शासित होंगे।

3. प्राधिकृत व्यापारी दिनांक 10 फरवरी 2025 से उनके द्वारा किए गए सभी अंतर बैंक एफ़एक्स संविदाओं को निम्नलिखित समय सीमाओं के अनुसार सीसीआइएल (CCIL) की ट्रेड रिपोजिटरी को रिपोर्ट करेंगे:

क) भारतीय रुपये वाली अंतर बैंक एफ़एक्स संविदाओं को प्रति घंटा बैच में एक घंटा समाप्त होने के 30 मिनट के भीतर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इस प्रकार की संविदाएं जो सीसीआइएल के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के दिन के लिए बंद होने के 60 मिनट पूर्व और सीसीआइएल के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के दिन के लिए बंद होने के पश्चात निष्पादित हुई हैं उन्हें अगले कारोबारी दिन सुबह 10.00 बजे तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

ख) किसी भी दिन शाम 5.00 बजे तक निष्पादित भारतीय रुपये को शामिल न करने वाली अंतर-बैंक एफ़एक्स संविदाओं को उस दिन शाम 5:30 बजे तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए। शाम 5.00 बजे के बाद निष्पादित ऐसी संविदाओं को अगले कारोबारी दिन सुबह 10.00 बजे तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

4. प्राधिकृत व्यापारी, ग्राहकों के साथ निष्पादित सभी एफ़एक्स संविदाओं की रिपोर्ट चरणबद्ध तरीके से सीसीआईएल की ट्रेड रिपोजिटरी को देगा। ग्राहकों के साथ निष्पादित निम्नलिखित एफ़एक्स संविदाओं की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से निम्नलिखित समयसीमा के अनुसार की जाएगी:

क) 12 मई, 2025 से प्रभावी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रारंभिक सीमा के बराबर या उससे अधिक मूल्य वाली और अन्य मुद्राओं में इसके बराबर मूल्य की एफ़एक्स संविदा।

ख) 10 नवंबर, 2025 से प्रभावी 50,000 अमेरिकी डॉलर की प्रारंभिक सीमा के बराबर या उससे अधिक मूल्य वाली और अन्य मुद्राओं में इसके बराबर मूल्य की एफ़एक्स संविदा ।

ग्राहकों के साथ निष्पादित एफ़एक्स संविदाओं को अगले कारोबारी दिन दोपहर 12.00 बजे से पहले रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

5. ट्रेड रिपोजिटरी में विदेशी प्रतिपक्षों और ग्राहक लेनदेन के साथ लेनदेन का मिलान करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि विदेशी प्रतिपक्षों और ग्राहकों को लेनदेन विवरण की रिपोर्ट/पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट किए गए लेनदेन की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी जिम्मेदार होगा।

6. प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी बही खातों और ट्रेड रिपोजिटरी के बीच बकाया शेष राशि का मिलान किया जाता है और उसकी निरंतर आधार पर समवर्ती लेखा परीक्षा की जाती है।

7. रिपोर्टिंग प्रारूप रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ सीसीआईएल द्वारा बताए गए अनुसार होंगे।

8. इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, प्राधिकृत व्यापारी का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित किए गए दिनांक 5 जुलाई, 2016 को जारी मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन में निर्दिष्ट किया गया है।

9. ये निदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45W और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(4), 11(1) और 11(2) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों के तहत और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमतियों/अनुमोदनों, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीया,

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक

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